Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Five rules of income tax are changing from April 1 your earnings will be directly affected

1 अप्रैल से बदल रहे हैं इनकम टैक्स के पांच नियम, आपकी कमाई पर पड़ेगा सीधा असर 

इस वित्तीय वर्ष का यह आखिरी महीना चल रहा है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में आईटीआर, ईपीएफ, के अलावा कई और नियम बदलने जा रहे हैं। जिसका सीधा असर टैक्सपेयर्स पर पड़ने वाला है। इस बार के बजट (2021-22)...

Tarun Singh मिंट, नई दिल्लीMon, 15 March 2021 12:43 PM
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इस वित्तीय वर्ष का यह आखिरी महीना चल रहा है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में आईटीआर, ईपीएफ, के अलावा कई और नियम बदलने जा रहे हैं। जिसका सीधा असर टैक्सपेयर्स पर पड़ने वाला है। इस बार के बजट (2021-22) में इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं पांच बदलाव जो आपको प्रभावित करेंगे। 

ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स

1 अप्रैल 2021 से इम्प्लाॅयी प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) पर 2.5 लाख रुपये तक टैक्स पर छूट रहेगी, लेकिन उसके ऊपर के इंवेस्टमेंट के ब्याज पर टैक्स लगेगा। आसान भाषा में समझें तो अगर आप 4 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट ईपीएफ में करते हैं तो आपको अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये पर जितना ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कहा था कि महीने में 2 लाख रुपये से कम कमाने वाले इससे प्रभावित नहीं होंगे। 

इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करने वालों पर कड़ा एक्शन लेगी सरकार

इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करने वालों पर सरकार अब कड़ा एक्शन लेगी। इस बार के बजट ने इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 206AB और 206CCA में स्पेशल प्रोविजन जोड़ा गया है। इस नियम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों का अब ज्यादा टीडीएस कटेगा। 

सुपर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर छूट 

75 से अधिक उम्र के लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इस बार के बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन यह छूट सिर्फ उन्हें ही रहेगी जिनकी इनकम पेंशन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 

प्री फाइल्ड आईटीआर 

केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों को इस बार बड़ी सहूलियत दी है। इंडिविडुअल टैक्स पेयर को अब प्री फाइल्ड आईटीआर फाॅर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान होगा। 

एलटीसी

इस बार के बजट में एलटीसी को लेकर भी बजट में ऐलान किया गया है। कोरोना के कारण पिछली बार कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए थे। अब सरकार उन्हें नगद भुगतान करेगी जो कि टैक्स के अंतर्गत नहीं आएगा। 

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