नए साल से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी
देश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए 'एम...
देश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए 'एम और 'एन श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है।
पहले एक दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है। इसी के साथ फॉर्म-51 (बीमा प्रमाण पत्र) में संशोधन कर नया तृतीय पक्ष बीमा लेते समय वैध फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया गया है। बीमा प्रमाणपत्र में संशोधन का यह नया नियम एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। देशभर में टोल बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुंगी कर एकत्रित करने के लिए फास्टैग की व्यवस्था लाई गई है।
ऐसे करें बैलेंस की जांच
बता दें परेशानी मुक्त फास्टैग सेवा के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी इंडियन हाइवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने फास्टैग बैलेंस जानने के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा जारी की है। जिन लोगों ने NHAI प्रीपेड वॉलैट से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है वो +91-8884333331 इस नबंर पर मिस्ड कॉल देकर अपना बैलैंस चेक कर सकते हैं।
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