Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़epf account money could not be withdrawn if it is not linked with aadhar

बिना आधार के अब नहीं निकाल पाएंगे ईपीएफ से पैसा, एकाउंट ट्रांसफर में भी रोक

अगर आपका ईपीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है तो धन नहीं मिल पाएगा। ईपीएफओ ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। इसके साथ ही अंशधारकों को सलाह दी गई है कि ईपीएफ खाते के यूएएन से आधार को एक महीने के भीतर लिंक करा...

प्रमुख संवाददाता कानपुरThu, 30 Aug 2018 09:43 PM
हमें फॉलो करें

अगर आपका ईपीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है तो धन नहीं मिल पाएगा। ईपीएफओ ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। इसके साथ ही अंशधारकों को सलाह दी गई है कि ईपीएफ खाते के यूएएन से आधार को एक महीने के भीतर लिंक करा लें। यही नहीं, आधार के बिना पुराने ईपीएफ खाते ट्रांसफर भी नहीं होंगे। 


तमाम निर्देशों के बाद भी लोग ईपीएफ खाते से आधार को लिंक नहीं करा रहे हैं। प्रदेश में कम से कम चार हजार खाते ऐसे हैं। इसलिए ईपीएफओ ने अंशधारकों के एडवांस के आवेदनों को रोकना शुरू कर दिया है। बिना आधार अकाउंट ट्रांसफर और अंतिम भुगतान पर भी रोक लगा दी है। ऑनलाइन एडवांस और ट्रांसफर आवेदन तो सिस्टम से ही रोक दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ईपीएफओ ने सभी ईपीएफ खातों से आधार लिंक कराने के लिए अभियान भी शुरू किया है। नियोजकों को नोटिस देकर आधार लिंक कराने के निर्देश दिए गए हैं। 


ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य रमन पांडेय ने कहा कि आधार लिंक कराने से अंशधारकों को ही फायदा होगा। उन्हें एडवांस और रिटायरमेंट पर अंतिम भुगतान के लिए नियोक्ताओं से सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। संगठन ने इसीलिए एडवांस पर ब्रेक लगाई है ताकि अंशधारक आधार लिंक कराने का काम तत्काल कर लें। ऑनलाइन सिस्टम ऐसा कर दिया गया है कि आधार नहीं होने पर अंशधारकों को उनके खाते का ब्योरा भी नहीं मिलेगा। छोटे शहरों के साथ ही बड़े शहरों के अंशधारक इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे खातों की सूची बनाई जा रही है। अक्तूबर के बाद उनकी मॉनीटरिंग की जाएगी।

 जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

ऐप पर पढ़ें