ITR फाइलिंग के लिए चाहिए होंगे ये पेपर्स, जानें पूरी लिस्ट
टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आईटीआर (ITR) फाइलिंग की तारीख भी पास आने लगी है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से सभी आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई कर चुका है। इस बार फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए...
टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आईटीआर (ITR) फाइलिंग की तारीख भी पास आने लगी है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से सभी आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई कर चुका है। इस बार फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार आप अगर स्वयं या एक्सपर्ट के जरिए आईटीआर भरवाने जा रहे हैं तो आपको इन पेपर्स की जरूरत पड़ेगी।
फॉर्म-16 - नौकरीपेशा लोग फॉर्म 16 के बारे में पहले से जानते हैं। ये फॉर्म कंपनी ही कर्मचारी को देती है। यह एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जो आईटीआर फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज हैं। इसमें टैक्स कटौती और सेविंग की जानकारी होती है।
फॉर्म-16A - अगर आपकी सैलरी के अलावा किए गए अन्य भुगतान पर कटौती की जाती है, जैसे कि एफडी (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) पर मिलने वाला ब्याज तो बैंक ऑपको फॉर्म-16A जारी करेगा।
फॉर्म-16B - अगर आपने किसी संपत्ति को बेचा है तो खरीदार आपको फॉर्म-16B देगा जिसमें आपको किए गए भुगतान पर टीडीएस (TDS) कटौती की डिटेल होगी।
फॉर्म-16C - अगर आप अपने मकान किराए पर दिया है तो आपको अपने किराएदार से फॉर्म 16C लेना होगा।
फॉर्म 26AS: फॉर्म 26AS आपके टैक्स का जानकारी होती है। ये आपकी टैक्स पासबुक की तरह है।
टैक्स सेविंग की जानकारी - वित्त वर्ष 2018-19 में टैक्स सेविंग के लिए सभी निवेश जो 80C, 80CCC और 80CCD के तहत आते हैं उनके सभी पेपर्स संभालकर रखने होंगे। जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, एलआईसी, मेडिक्लेम पॉलिसी, एनपीएस आदि।
कैपिटल गेन से जुड़े पेपर्स: अगर आपको प्रॉपर्टी, म्युचुअल फंड और इक्विटी शेयर की बिक्री के जरिए कैपटल गेन हुआ है तो इसके पेपर्स रखने होंगे। आईटीआर फाइलिंग के दौरान आपको इनकी जानकारी देनी होगी।
सभी बैंकों की डिटेल: अपने सभी बैंक खातों की डिटेल देनी होगी।
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