Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Diwali gifts may not give tax shock penalty may have to be given up to 200 percent

टैक्स का झटका न दे जाए दिवाली का गिफ्ट, 200 प्रतिशत तक देनी पड़ सकती है पेनल्‍टी

दिवाली नजदीक आते ही गिफ्ट का आदान-प्रदान तेजी से होगा। आपको भी अपने दोस्त, प्रियजन से अच्छे-अच्छे उपहार मिलेंगे लेकिन क्या आपको पता है कि गिफ्ट के लेनदेन पर भी आयकर विभाग की नजर होती है। इसलिए अगर आप...

Drigraj Madheshia नई दिल्ली। हिन्दुस्तान ब्यूरो, Mon, 2 Nov 2020 08:50 AM
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दिवाली नजदीक आते ही गिफ्ट का आदान-प्रदान तेजी से होगा। आपको भी अपने दोस्त, प्रियजन से अच्छे-अच्छे उपहार मिलेंगे लेकिन क्या आपको पता है कि गिफ्ट के लेनदेन पर भी आयकर विभाग की नजर होती है। इसलिए अगर आप अपने प्रियजनों को कोई महंगा गिफ्ट देने के का प्लान बना रहे हैं तो पहले गिफ्ट के लेनदेन से जुड़े इनकम आयकर के नियमों के बारे में भी जानकारी जरूर ले लें।

आयकर के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपये से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको कर का भुगतान करना होगा। अगर आयकर विभाग को यह पता चलता है कि आपको 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट मिला है और आपने इस पर कर का भुगतान नहीं किया है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज कर कर चुकाने को कह सकता है। आपको टैक्‍स के साथ 100 से 200 प्रतिशत तक पेनल्‍टी भी देनी पड़ सकती है।

गिफ्ट के अंतर्गत क्या आते हैं?

अगर आपको दिवाली के उपलक्ष्य में रिश्तेदार, दोस्त या किसी जानने वाले से नकद रुपये, मकान, शेयर, ज्वेलरी, पेंटिंग, मूर्ति आदि मिलते हैं तो वह गिफ्ट होते हैं जो आयकर के दायरे में आते हैं।

50 हजार तक का गिफ्ट कर मुक्त

आयकर की धारा 56 (2) के तहत गिफ्ट पाने वाले पर कर लगाने का प्रावधान है। अगर आपको एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट मिलता है तो इस पर आपको कर देना होगा। वहीं, 50,000 रुपये तक प्राप्त गिफ्ट पूरी तरह से कर मुक्त होता है। एक उदाहरण के लिए अगर आपको किसी वित्त वर्ष के दौरान 60,000 रुपये मूल्य के गिफ्ट मिले हैं तो अन्य स्रोत से आय के तहत पूरे 60,000 रुपए पर कर भुगतान करना होगा।

परिवार से प्राप्त उपहार कर मुक्त

रिश्तेदारों से मिलने वाला गिफ्ट आयकर के दायरे से बाहर होते हैं। अगर आपने पति/पत्नी को गिफ्ट दिया है या फिर अपने भाई या बहन को महंगा गिफ्ट दिया है तो वह कर के दायरे में नहीं आता है। पति/पत्नी का भाई या बहन, माता/पिता के भाई या बहन, दादा-दादी या नाना-नानी, पति/पत्नी के दादा-दादी या नाना-नानी, बेटा या बेटी, भाई/बहन का पति या पत्नी से मिलने वाले गिफ्ट भी कर के दायरे से बाहर होता है। इसके अलावा वसीयत के जरिए मिला गिफ्ट, शादी पर मिला गिफ्ट,स्थानीय प्रशासन से मिला गिफ्ट, किसी शिक्षण संस्थान से मिला गिफ्ट, चैरिटेबल संस्था से मिला गिफ्ट या फिर रिश्तेदार से मिला गिफ्ट भी आयकर के नियमों से बाहर होता है।

गिफ्ट को न करें नजरअंदाज

कर विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आपको दिवाली पर महंगा गिफ्ट मिला है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मौजूदा नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपये से अधिक कीमत का गिफ्ट मिलता है तो इस पर आपको टैक्‍स देना होगा। कई बार साल में कई मौकों पर आपको गिफ्ट मिलता है और हो सकता है कि इसकी कुल कीमत 50 हजार रुपये से अधिक हो। ऐसे में आयकर रिटर्न भरते समय 50 हजार रुपये से अधिक के गिफ्ट की जानकारी देनी चाहिए। अगर आप यह जानकारी आयकर विभाग से छिपाते हैं आपको बाद में मुश्किल हो सकती है।

 

 

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