Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Cabinet clears bill to replace ordinance on corporate tax reduction

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती पर अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को बुधवार (20 नवंबर) को मंजूरी दी। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये उपाय किए...

Rakesh Kumar भाषा, नई दिल्लीThu, 21 Nov 2019 12:55 AM
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को बुधवार (20 नवंबर) को मंजूरी दी। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये उपाय किए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अध्यादेश की जगह विधेयक लाने का फैसला किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉरपोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।

इस फैसले के बाद , घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर कम होकर 22 प्रतिशत पर आ गई थी। हालांकि इसके लिये शर्त थी कि वे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगे। 

एक अक्टूबर 2019 या इसके बाद गठित नई घरेलू विनिर्माण कंपनी के लिए कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया था। इसके अलावा, जिन सूचीबद्ध कंपनियों ने पांच जुलाई से पहले शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की है, उन्हें भी किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। 

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