Budget 2023: इंश्योरेंस सेक्टर को बजट ने दिया झटका, इन लोगों को देना होगा TAX
Budget:इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक निराशा भरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये से अधिक का इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान करता है तो उसे टैक्स देना होगा।

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Budget 2023: बजट भाषण को कुछ घंटे बीत चुके हैं। समय बीतने के साथ-साथ अब पर दर परत चीजें बाहर आ रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक निराशा भरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये से अधिक का इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान करता है तो उसे टैक्स देना होगा। सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए आपने एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम खरीदा है। जिसका सालाना प्रीमियम 5 लाख से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में टैक्स देना होगा। बता दें, नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, “ऐसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिस सालाना प्रीमियम (ULIP के अतिरिक्त) 5 लाख रुपये से अधिक है उस पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया जाता है। 5 लाख तक के इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ पर प्राप्त होने वाले अमाउंट मिलने वाले टैक्स छूट को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा 31 मार्च 2023 तक जारी किए इश्योरेंस पॉलिसी पर भी यह लागू नहीं होगा।”
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optima Money Managers के सीईओ और एमडी पंकज कहते हैं, “पिछले बजट में 2.5 लाख रुपये से अधिक के ULIP प्रीमियम पर टैक्स का ऐलान किया गया था। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को छुआ नहीं गया था। लेकिन इस बजट में अछूता नहीं रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 लाख रुपये से अधिक के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स लगाने का फैसला किया है।”
सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट ने कहा, “जो लोग भी लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करते हैं उन्हें 7.5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं देना होगा। 5 लाख रुपये लाइफ इंश्योरेंस और 2.5 लाख रुपये ULIP में सालाना छूट मिलेगी।”