Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़bombay high court gave Big relief to Anil Ambani in black money case no action action till November 17

अनिल अंबानी को ब्लैक मनी मामले में बड़ी राहत, 17 नवंबर तक कार्रवाई पर लगी रोक

आयकर विभाग ने आठ अगस्त, 2022 को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी किया था और आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की।

अनिल अंबानी को ब्लैक मनी मामले में बड़ी राहत, 17 नवंबर तक कार्रवाई पर लगी रोक
Tarun Singh न्यूज एजेंसी, नई दिल्लीMon, 26 Sep 2022 03:36 PM
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बंबई उच्च न्यायालय (Bombay HighCourt) ने आयकर विभाग (Income tax Department) को निर्देश दिया है कि वह रिलायंस समूह (Reliance Group) के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। आयकर विभाग ने अंबानी को काला धन कानून (Black Money Law) के तहत नोटिस भेजकर पूछा था कि आखिर उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए। 

आयकर विभाग ने आठ अगस्त, 2022 को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी किया था और आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की। विभाग ने अंबानी (63) पर कर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय कर अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों के बारे में नहीं बताया। 

अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया कि काला धन कानून 2015 में लागू किया गया था, जबकि कथित लेनदेन 2006-2007 और 2010-2011 के हैं। अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रफीक दादा ने कहा कि अधिनियम के प्रावधान पिछली तारीख से प्रभावी नहीं हो सकते। आयकर विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा।

न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की खंडपीठ ने इसकी अनुमति दी और याचिका पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की। अदालत ने कहा, ‘आयकर विभाग अगली तारीख तक याचिकाकर्ता (अंबानी) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।’ पीठ ने आयकर विभाग को अंबानी की इस दलील का जवाब देने को भी कहा कि काला धन कानून के प्रावधान पिछली तरीख से लागू नहीं हो सकते। 

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