Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Beware of hiding income from the government Income tax department is going to share pan and other data to sebi

सरकार से इनकम छुपाने वाले सावधान, आयकर विभाग विभाग करने जा रहा यह काम

आयकर विभाग पैन समेत करदाताओं से जुड़ी तमाम सूचनाएं बाजार नियामक सेबी (SEBI) के साथ साझा करेगा। इसमें पैन बनने के लिए आवेदन या उसके बनने की तारीख, पिता या पति का नाम, फोटोग्राफ आदि शामिल हैं. इसके...

Drigraj Madheshia पीटीआई, नई दिल्लीThu, 13 Feb 2020 10:07 AM
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आयकर विभाग पैन समेत करदाताओं से जुड़ी तमाम सूचनाएं बाजार नियामक सेबी (SEBI) के साथ साझा करेगा। इसमें पैन बनने के लिए आवेदन या उसके बनने की तारीख, पिता या पति का नाम, फोटोग्राफ आदि शामिल हैं. इसके अलावा आयकर रिटर्न में उपलब्ध सूचना जैसे केवाईसी, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, आईपी एड्रेस, किसी कंपनी द्वारा भरे गए आईटीआर में उपलब्ध वित्तीय सूचना, कर आडिट रिपोर्ट आदि जैसी सूचनाएं भी साझा की जाएंगी।

इससे नियामक को शेयर बाजार में गड़बड़ी में शामिल इकाइयों के खिलाफ अपनी जांच में मदद मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर कानून की धारा 138 (1) के तहत इस संदर्भ में 10 फरवरी को आदेश जारी किया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को सूचनाएं तीन श्रेणियों- अनुरोध करने पर, स्वत: संज्ञान और स्वत: आधार पर मिलेंगी।

दोनों संगठन इस निर्णय को लागू करने और आंकड़ों के आदान-प्रदान, गोपनीयता को बनाए रखने व आंकड़ों के संरक्षण और उपयोग के बाद उसे समाप्त करने के संदर्भ में जल्दी ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

सीबीडीटी ने कहा कि स्वत: संज्ञान के तहत शेयर बाजार में गड़बड़ी से संबंधित नियमों के उल्लंघन से संबद्ध जांच वाले मामलों की सूची और सेबी के लिए जरूरी कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुरोध के आधार पर कर विभाग पैन सूचना साझा करेगा।

अयकर विभाग इकाइयों द्वारा टीडीएस और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) से संबद्ध लेन-देन के बारे में दी गई जानकारी और अन्य जरूरी सूचनाएं सेबी के साथ साझा करेगा। फॉर्म 61 में उपलब्ध सूचना सेबी को दी जाएगी। बता दें फार्म 61 वह व्यक्ति भरता है, जिसकी आय कृषि से है और उसे अन्य स्रोत से आय प्राप्त नहीं होती है जिस पर आयकर लगता है।

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