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पेंशन जारी करने के लिए अलग प्रक्रियाएं अपना रहे हैं बैंक: सरकार ने दी जानकारी

बैंक पेंशन जारी करने या पेंशनभोगियों से अलग-अलग समय के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी।    मंत्रालय ने पेंशन का वितरण...

Alakha Ram Singh एजेंसी, नई दिल्ली Sat, 16 May 2020 06:57 PM
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पेंशन जारी करने के लिए अलग प्रक्रियाएं अपना रहे हैं बैंक: सरकार ने दी जानकारी

बैंक पेंशन जारी करने या पेंशनभोगियों से अलग-अलग समय के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी। 

 

मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को इस बारे में समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे अद्यतन नियमों और निर्देशों के बारे में केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) / बैंक शाखाओं को जागरूक करें। यह कदम कार्मिक मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मिली शिकायतों के विश्लेषण के बाद उठाया गया है।

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया, यह निष्कर्ष निकला है कि अद्यतन और समेकित निर्देशों से बैंकों और अन्य द्वारा पेंशनभोगियों के आग्रह को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि इसी के मद्देनजर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संबद्ध निर्देशों को बेहतर किया जाए। विभाग ने कहा कि बैंक पेंशन-पारिवारिक पेंशन जारी करने या पेंशनभोगियों से समय-समय पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अलग पक्रियाएं अपना रहे हैं। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या 65.26 लाख है। 

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