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80C के अलावा यहां भी उठा सकते हैं टैक्स छूट का फायदा, जानें कहां कर सकते हैं निवेश

वित्तीय वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही शुरू हो चुकी है। अगर आप सैलरीड हैं, तो आपका एम्प्लॉइअर आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए बार-बार रिमाइंडर मेल भेज रहा...

Sheetal Tanwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Jan 2021 05:17 PM
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वित्तीय वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही शुरू हो चुकी है। अगर आप सैलरीड हैं, तो आपका एम्प्लॉइअर आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए बार-बार रिमाइंडर मेल भेज रहा होगा। वित्तीय वर्ष के शुरू यानी अप्रैल में हम कंपनी को इन्वेस्टमेंट डेक्लरेशन (Investment Declaration) देते हैं तब आपको इसका प्रूफ नहीं जमा करना होता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जनवरी तक इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होते हैं। 

अगर आप निवेश के दस्तावेज  जमा (Investment Proof Submission) कर देते हैं तो आपकी अगली तीन महीने की सैलरी से स्रोत पर टैक्स की कटौती यानी टीडीएस (TDS) उसी अनुपात में कम कटेगा, नहीं तो ज्यादा कटेगा। यानी टैक्स सेविंग इंस्ट्रेमेंट्स (Tax Saving Investments) में निवेश के प्रूफ अपने एम्प्लॉइअर को नहीं देने का असर अगले तीन महीने तक आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। इसलिए, अगर आपने निवेश कर लिया है तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ सब्मिट करने में देरी न करें और नहीं किया है, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगले एक सप्ताह में 80C की 1.50 लाख रुपये की सीमा के अलावा कहां-कहां टैक्स बचा सकते है।

धारा 80डी: स्वास्थ्य खर्च पर बचत 
देश में इलाज कराने का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हर किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर न सिर्फ बीमारी के समय वित्तीय बोझ से बच सकते हैं बल्कि आयकर से भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80डी के अंतर्गत आपको अपने लिए, अपनी पति/पत्नी और बच्चों के लिए दिए गए सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। आप 60 साल से कम उम्र के माता-पिता के लिए खरीदी गई हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर अलग से 25,000 रुपये तक आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप इस मद में 50,000 रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं। 

धारा 80ई: पढ़ाई के कर्ज पर छूट  
आप खुद, जीवनसाथी या बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज पर आयकर कानून के सेक्शन 80ई के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, आपने एजुकेशन लोन पर ब्याज चुकाया है, कर छूट का दावा उसी वित्त वर्ष में किया जा सकता है। आप एजुकेशन लोन चुकाना शुरू करने के दिन से आठ साल तक कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत कर छूट पाने के लिए अधिकतम रकम की कोई सीमा नहीं है। 

धारा 80जीजी: रेंट पर कर छूट का दावा 
अगर आप जॉब में हैं और नियोक्ता से एचआरए पाते हैं तो आप उस रकम पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। अगर नियोक्ता से मिलने वाले वेतन में एचआरए शामिल नहीं है और आप किराए पर रहते हैं तो आप इस रकम पर आयकर कानून के सेक्शन 80जीजी के तहत टैक्स छूट पाने का दावा कर सकते हैं। एचआरए पर कर छूट का दावा करने के लिए आपको फॉर्म 10बीए में घोषणा करनी पड़ती है।

 80सीसीडी: पेशन योजना में निवेश 
एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर भी टैक्स में छूट मिलती है। आयकर की धारा  80सीसीडी (1बी) के तहत कोई कर दाता अतिरिक्त 50,000 रुपये निवेश कर कर छूट का दावा कर सकता है, जो 80सी के तहत मान्य 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त है। 

धारा 80डीडी: विकलांगता के इलाज पर राहत
अगर परिवार में कोई विकलांग है तो उसके इलाज के खर्च की रकम पर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है। धारा 80डीडी के तहत 75,000 रुपये तक के खर्च पर कर छूट का दावा किया जा सकता है। वहीं, गंभीर रूप से विकलांग लोगों के इलाज के लिए 1,25,000 रुपये तक के खर्च पर कर छूट का दावा किया जा सकता है।

धारा 80टीटीए
बैंक में बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर आप आयकर कानून की धारा 80टीटीए के तहत  कर छूट हासिल कर सकते हैं। आईटीआर भरते वक्त आप इस रकम को अन्य स्रोत से आय कॉलम में शामिल कर छूट प्राप्त कर सकते हैा। इसकी सीमा सालाना 10,000 रुपये तक है।  

धारा 80टीटीबी
अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो बैंक में बचत खाता, पोस्ट ऑफिस जमा, टर्म डिपॉजिट और रेकरिंग अकाउंट में जमा किए गए पैसे पर इनकम टैक्स कानून की धारा 80टीटीबी के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक है।

धारा 80जी, 80जीजीए और 80जीजीसी को भी जानें 
आयकर की धारा 80जी के अंतर्गत, विभिन्न फंड्स या मंदिरों में दिए गए किसी भी दान पर, 50 से 100% तक टैक्स कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, आप धारा 80जीजीसी के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल को दिए गए दान के लिए भी कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों या संस्थानों को दिए गए दान पर भी, धारा 80जीजीए के अंतर्गत कर छूट का लाभ मिलता है।

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