पाकिस्तान के सभी सरकारी स्टाफ एक सितंबर तक करेंगे अपनी संपत्ति का ऐलान
पाकिस्तान सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को 30 जून को खत्म होने वाले आखिरी वित्त वर्ष में अपनी आय और संपत्ति का विस्तृत ब्योरा एक सितंबर तक देने का निर्देश दिया है, वरना उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई...
पाकिस्तान सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को 30 जून को खत्म होने वाले आखिरी वित्त वर्ष में अपनी आय और संपत्ति का विस्तृत ब्योरा एक सितंबर तक देने का निर्देश दिया है, वरना उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा।
पाकिस्तान के स्थापना प्रभाग ने सभी संघीय मंत्रियों, संस्थानों और चार प्रांतों की सरकारों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टीस्तान को एक अधिसूचना के जरिये को इसके बारे में सूचित किया। इसके अनुसार हर सरकारी कर्मचारी को सरकारी नियम-कायदों के तहत निजी और परिवार की सालाना संपत्ति की जानकारी देनी होगी।
नियम के अनुसार हर सरकारी सेवक को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय अपनी सभी चल एवं अचल संपत्ति का ब्योरा देना चाहिए, जिनमें शेयर, दस्तावेज, प्रतिभूति, बीमा और उनसे (महिला/पुरूष से) अथवा उनके (महिला/पुरूष के) परिवार से संबंधित 50,000 रुपये या इससे अधिक तक के जेवर की जानकारी शामिल है। ये नियम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये लागू किये गये हैं।
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