नया इनकम टैक्स स्लैब:15 लाख तक आय वाले करदाता को 78,000 की बचत के बजाए 7,800 रुपये का होगा नुकसान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट शनिवार को पेश करते हुए नई कर श्रेणी की घोषणा की। इसमें करदाताओं पर कर घटने का दावा किया गया। 15 लाख रुपये तक आय वाले लोगों को नई...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट शनिवार को पेश करते हुए नई कर श्रेणी की घोषणा की। इसमें करदाताओं पर कर घटने का दावा किया गया। 15 लाख रुपये तक आय वाले लोगों को नई प्रणाली में 78 हजार की बचत होगी, लेकिन सभी पहलूओं पर इसकी पड़ताल करने पर यह जानकारी सामने आ रही है कि करदाताओं को 7,800 रुपये का नुकसान होगा। पहले 15 लाख तक आय वाले करदाता 1.50 लाख की कर छूट लेने के बावजूद 2.73 लाख रुपये का कर चुकाते थे, लेकिन अब नई कर श्रेणी में बिना किसी टैक्स छूट के उन्हें मात्र 1.95 लाख रुपये चुकाना होगा।

इस तरह उन्हें 78 हजार रुपये की बचत होगी। दरअसल जिस आकलन के आधार पर वित्त मंत्री ने 78 हजार रुपये की बचत होने का दावा किया है उसमें कुछ गलतियां हैं क्योंकि उसमें केवल आयकर की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख तक की मिलने वाली टैक्स छूट शामिल है।
इसमें अन्य छूट को बाहर रखा गया है। यदि इसमें हम 80सी के तहत मिलने वाली 1.50 लाख रुपये की छूट, 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50 हजार रुपये एनपीएस में निवेश पर छूट और 25 हजार स्वास्थ्य बीमा पर छूट को शामिल करते हैं तो 15 लाख तक आय वाले करदाता को नई कर श्रेणी में 7,800 का नुकसान होगा।
बजट जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।