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नए इनकम टैक्स स्लैब में अभी भी आपके पास हैं 50 तरह के कर छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट शनिवार को पेश करते हुए नई कर श्रेणी की घोषणा की। इसके तहत उन्होंने दो तरह के इनकम टैक्स स्लैब का विकल्प दिया। एक कर छूट वाली और दूसरी...

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान , नई दिल्लीTue, 4 Feb 2020 08:45 AM
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नए इनकम टैक्स स्लैब में अभी भी आपके पास हैं 50 तरह के कर छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट शनिवार को पेश करते हुए नई कर श्रेणी की घोषणा की। इसके तहत उन्होंने दो तरह के इनकम टैक्स स्लैब का विकल्प दिया। एक कर छूट वाली और दूसरी बिना छूट के। नई कर श्रेणी के तहत अभी भी आप 50 तरह के छूट का आप फायदा उठा सकते हैं।  नए टैक्स स्ट्रक्चर में प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और स्वैच्छिक सेवानिवृति यानी वीआरएस से मिलने वाली छूट को बरकरार रखा गया है जबकि  एलटीए, एचआरए के जरिए मिलने वाली सलाना छूट अगले वित्त वर्ष से नहीं मिलेंगे। इसे लेने के लिए आपको पुराने स्लैब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक नई स्कीम में 50 ऐसे छूट हैं जो पुराने आयकर श्रेणी में भी हैं। इन 50 की सूची में 5 लाख रुपये तक का वीआरएस भुगतान, जीवन बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाला बोनस (कुछ शर्तों के अधीन), जीपीएफ और पीपीएफ पर ब्याज, नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) से इसकी निकासी या बंद होने पर प्राप्त की गई रकम, शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी शामिल है।

वहीं सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि, एनपीएस को बंद करने पर मिलने वाला भुगतान व आंशिक निकासी पेंशन मद में मिलने वाला भुगतान (कुछ शर्तों के साथ), छात्रवृत्ति की राशि सरकार या सरकारी संस्थान से किसी सम्मान के साथ मिलने वाली राशि, शौर्य सम्मान के तहत मिलने वाली पेंशन, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अथवा नॉर्थ चाचर हिल्स, मिकिर हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स अथवा लद्दाख के जिले के निवासियों को लाभांश के तौर पर या प्रतिभूतियों के ब्याज से होने वाली आय और सिक्किम के निवासियों को सरकार से अथवा लाभांश के तौर पर या प्रतिभूतियों के ब्याज से होने वाली आय भी इस नए आयकर श्रेणी में करमुक्त होगी।

इस पर भी है छूट

कृषि से होने वाली आय, अविभाजित हिंदू परिवार के किसी सदस्य को परिवार की संपत्ति से मिलने वाला धन, कंपनी के भागीदार को मिलने वाला लाभ का हिस्सा, प्रवासी भारतीयों को कुछ प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों तथा प्रावासी (बाह्य) खाते में रखे धन पर मिलने वाला ब्याज विदेशी राजनयिकों, दलों और प्रशिक्षुओं को होने वाली आय भी शामिल है।

वहीं विदेश में सेवा के बदले किसी भारतीय नागरिक को भारत सरकार से मिलने वाली राशि मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रैच्यूटी (सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई सीमा नहीं) अन्य के लिये 20 लाख रुपये तक) की छूट भी इन 50 की लिस्ट में शामिल है।

इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी के भुक्तभोगियों को मिलने वाला मुआवजा, किसी आपदा की स्थिति में सरकार से मिलने वाली सहायता राशि, वीआरएस के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि सेवानिवृत्ति के समय बची छुट्टियों के बदले मिलने वाली नकदी (सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई सीमा नहीं, अन्य के लिये तीन लाख रुपये तक), जीवन बीमा पॉलिसी से बोनस समेत मिलनी वाली राशि (कुछ शर्तों के साथ),  मृत्यु पर बीमा से मिलने वाली राशि (बिना शर्तों के) पर भी कोई टैक्स नहीं है।

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