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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

संक्षेप:

सितंबर का महीने खत्म होने को है। नया महीना अक्टूबर शुरू होने के साथ ही हम सभी से जुड़े पांच जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं। अगले माह से जो नियम बदलने जा रहे हैं, उनमें कुछ अच्छे तो कुछ परेशानी...

Sep 30, 2020 06:06 pm ISTSheetal Tanwar एजेंसी, नई दिल्ली
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सितंबर का महीने खत्म होने को है। नया महीना अक्टूबर शुरू होने के साथ ही हम सभी से जुड़े पांच जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं। अगले माह से जो नियम बदलने जा रहे हैं, उनमें कुछ अच्छे तो कुछ परेशानी बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य बीमा को लेकर होने वाले बदलाव फायदेमंद रहेंगे। वहीं, टीवी खरीदना महंगा होने वाला है। जिन लोगों को दूसरे देशों में पैसा भेजने की जरूरत होती है, उनका खर्च बढ़ने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आता है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलाव होंगे।

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान होगा
सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रखरखाव एक आईटी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। साथ ही जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए गाड़ी के दस्तावेजों के बदले हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जाएगी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी पोर्टल पर रिकॉर्ड की जाएगी और इसे समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा में मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं
बीमा नियामक इरडा के नियमों के तहत स्वास्थ्य बीमा में तीन बड़ा बदलाव होने वाला है। एक अक्तूबर से बीमा कंपनियां अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण उत्पादों की धाराओं को सरल बनाएंगी ताकि ग्राहक उसे आसानी से समझ सकें और समस्त बीमाकर्ताओं के विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। वहीं, दूसरा बदलाव टेलीमेडिसिन, जो आजकल व्यक्तिगत दूरियों के इन समयों में महत्वपूर्ण है, उसके लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही तीसरा बदलाव क्लेम को लेकर होगा। बीमा कंपनियों को क्लेम आसानी से प्रदान करना होगा।

टीवी खरीदना महंगा होगा
अगले सप्ताह यानी 1 अक्तूबर से टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि सरकार एक अक्तूबर से टीवी के ओपन सेल के आयात पर पांच फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाएगी। इससे टीवी की कीमत में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक 32 इंच के टेलीविजन का दाम 600 रुपये और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपये तक बढ़ सकते हैं। बड़े आकार के टेलीविजन के दाम में अधिक वृद्धि होगी।

विदेश पैसे भेजने पर शुल्क बढ़ेगा
केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। नया नियम 1 अक्तूबर 2020 से लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर पांच फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस देना होगा।

बाजार में मिलेंगी ताजी मिठाइयां
खाद्य नियामक एफएसएसएआई बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब मिठाई दुकानदार को कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। एफएसएसएआई ने खाने की चीज की सेफ्टी तय करने के तहत खाने का सामान बेचने वाले ग्राहकों के लिए एक अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया है।

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