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छोटे दुकानदार ग्राहकों को नहीं दे रहे जीएसटी सुधार का पूरा लाभ, कहां और कैसे करें कंप्लेन

छोटे दुकानदार ग्राहकों को नहीं दे रहे जीएसटी सुधार का पूरा लाभ, कहां और कैसे करें कंप्लेन

संक्षेप: जीएसटी की दरों में कटौती के लागू होने के लगभग एक महीने बाद भी उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ सामान छोटी दुकानोंमें पुरानी कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। अगर आप भी इसके शिकार हैं तो फौरन कंप्लेन करें…

Thu, 23 Oct 2025 05:26 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
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गिरीश चंद्र प्रसाद

जीएसटी की दरों में कटौती के लागू होने के लगभग एक महीने बाद भी उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ सामान छोटी दुकानोंमें पुरानी कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। अधिकारियों ने पाया है कि विक्रेता अपना पुराना माल कम कीमत पर बेचने के बजाय पुराने प्रिंट रेट पर बेच रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वे जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं।

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सरकार छह माह तक कीमतों पर रखेगी नजर

एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार कम से कम छह माह तक कीमतों पर नजर रखने की योजना बना रही है और इसके लिए लोगों को भी जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों के साथ कुछ समस्याएं आ रहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर तक सभी को पूर्ण रूप से जीएसटी सुधार का लाभ मिलने लगेगा।

यदि कोई भी दुकानदार 40 लाख रुपये वार्षिक से अधिक का व्यापार करता है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। सर्विस सेक्टर में, 20 लाख रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों को अनिवार्य रूप से जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा। गली-मुहल्लों में ज्यादातर छोटे दुकानदार इस सीमा के दायरे में नहीं आते। इसी के चलते उनपर कार्रवाई करना आसान नहीं है।

सामान खरीदते समय क्या सावधानी बरतें

पैकेट पर एमआरपी देखें, हमेशा सामान पर छपा नया एमआरपी चेक करें। अगर दो एमआरपी दिख रहे हैं, तो कम कीमत वाला नया एमआरपी सही है।

खरीदारी के बाद बिल मांगें और उसमें लिखी कीमत को जांचें।

अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुरानी कीमत वसूल रहा है, तो नई जीएसटी दरों के बारे में पूछें।

छोटी दुकानों पर पुरानेएमआरपी पर सामान बेचने की गलती हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें।

कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर मैसेज या व्हाट्सएप से अपनी शिकायत दर्ज करें।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं।

1800114000 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप या उमंग ऐप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

आप कहां कर सकते हैं इसकी शिकायत

  • कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर मैसेज या व्हाट्सएप से अपनी शिकायत दर्ज करें।
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
  • 1800114000 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप या उमंग ऐप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

कैसे करें कंप्लेन

  • सबसे पहले एनसीएच की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर जाएं।
  • पोर्टल पर उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें। आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा।
  • अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद, शिकायत श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करें।
  • शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या का पूरा विवरण शामिल है। आप शिकायत से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न कर सकते हैं।
  • सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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