Videocon केस में सेबी की बड़ी कार्रवाई, वेणुगोपाल धूत समेत 3 पर जुर्माना, इनसाइडर ट्रेडिंग का है मामला
- सेबी ने वेणुगोपाल धूत और अन्य पक्षों को चेतावनी दी कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं करेंगे, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और बैंक खातों के अलावा संपत्तियों को भी कुर्क कर दिया जाएगा।
Videocon case: शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाले नियामक सेबी ने वीडियोकॉन केस में बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने उद्योगपति वेणुगोपाल धूत और दो अन्य पक्षों को मांग नोटिस भेजकर उनसे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए करीब 1.03 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। सेबी ने वेणुगोपाल धूत और अन्य पक्षों को चेतावनी दी कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं करेंगे, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और बैंक खातों के अलावा संपत्तियों को भी कुर्क कर दिया जाएगा।
2 अन्य को भी नोटिस
धूत के अलावा, जिन अन्य दो पक्षों को नोटिस भेजा गया है, वे हैं इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और वीडियोकॉन रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर। धूत समेत इन पक्षों ने सितंबर, 2021 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के जुर्माने का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद ये मांग नोटिस जारी किए गए। नियामक ने तीन अलग-अलग नोटिसों में कहा कि बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में इन पक्षों की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करके और बेचकर जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।
एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटर्स केस का मामला
इस बीच, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस केस में सीबीआई को साल 2009 में एक लोन के सैटलमेंट में आईसीआईसीआई बैंक को हुए 48 करोड़ रुपये के नुकसान के संबंध में कानूनी रूप से पुख्ता सबूत नहीं मिले।
साल 2017 का मामला
यह मामला साल 2017 में शुरू हुआ था, जब सीबीआई ने क्वांटम सिक्योरिटीज के संजय दत्त नामक एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रॉय दंपति से जुड़े आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने सार्वजनिक खुली पेशकश के जरिए एनडीटीवी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपये का लोन लिया था।
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