पेमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड में RBI, उठाया ये बड़ा कदम
- आरबीआई ने कहा कि मोबाइल पेमेंट के संबंध में कहा कि पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक के साथ बातचीत के दौरान एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के साथ प्रमाणित सत्र बरकरार रहे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट सिस्टम को दुरुस्त बनाने के मकसद से एक अहम कदम उठाया है। RBI ने कहा कि नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम से जुड़े परिचालकों को संदिग्ध ट्रांजैक्शन गतिविधियों की पहचान और इस बारे में सतर्क करने के लिए वास्तविक समय पर धोखाधड़ी निगरानी उपाय करने होंगे। इसके साथ ही नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम से संबद्ध परिचालकों (पीएसओ) को यह सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल एप्लिकेशन का अगर उपयोग नहीं हो रहा हो तो एक निश्चित अवधि के बाद वह खुद-ब-खुद बंद हो जाए और ग्राहकों को फिर से लॉगिन करने की जरूरत पड़े।
तत्काल प्रभाव से लागू
बता दें कि यह निर्देश मंगलवार से प्रभावी हो गया है लेकिन आरबीआई ने पीएसओ को आवश्यक अनुपालन संरचना तैयार करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के मकसद से चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन भी निर्धारित किया है। आरबीआई ने कहा कि निर्देशों का उद्देश्य साइबर मजबूती पर जोर के साथ पूरी सूचना सुरक्षा तैयारियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर पीएसओ की भुगतान व्यवस्था सुरक्षा में सुधार करना है।
ऐप बंद होते ही सेशन खत्म
आरबीआई ने कहा कि मोबाइल पेमेंट के संबंध में कहा कि पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक के साथ बातचीत के दौरान एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के साथ प्रमाणित सत्र बरकरार रहे। केंद्रीय बैंक ने कहा- किसी भी हस्तक्षेप की स्थिति में यदि ग्राहक एप्लिकेशन बंद कर देता है, तो सेशन समाप्त कर दिया जाएगा और प्रभावित लेनदेन का समाधान किया जाएगा या उसे वापस कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन सेशन खुद-ब-खुद बंद
इसके अलावा, पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निष्क्रियता की एक निश्चित अवधि के बाद मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑनलाइन सेशन खुद-ब-खुद बंद हो जाए और ग्राहकों को फिर से लॉगिन करने करने की जरूरत पड़े। आरबीआई ने कहा कि कार्ड नेटवर्क को कार्ड, बैंक पहचान संख्या (बीआईएन) के साथ-साथ कार्ड जारीकर्ता स्तर पर लेनदेन सीमा को क्रियान्वित करने की सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए।
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