PPF Maturity Rules: 15 साल की मैच्योरिटी के बाद कितनी बार और कैसे बढ़ाएं अपना पीपीएफ खाता?

Apr 08, 2026 04:20 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आपका PPF खाता मैच्योर होने वाला है? जानें 5-5 साल के ब्लॉक में खाते को बढ़ाने का सही तरीका। साथ ही जानिए Form 4 के नियम और EEE टैक्स छूट के फायदे।

PPF Maturity Rules: 15 साल की मैच्योरिटी के बाद कितनी बार और कैसे बढ़ाएं अपना पीपीएफ खाता?

PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ना सिर्फ आपका निवेश सुरक्षित रहता है बल्कि गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। PPF खातों की मेच्योरिटी 15 साल में होती है। अगर आपका भी PPF खाता मेच्योर होने वाला है तो क्या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है? अगर बढ़ाया जा सकता है तो इसे कितनी बार और कितने साल के लिए बढ़ा सकते हैं!

1. पीपीएफ खाता का नियम क्या है?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों के मुताबिक पीपीएफ खाता 15 साल में मेच्योर होता है। आप चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर इस अकाउंट को आगे भी जारी रख सकते हैं। लेकिन ये एक्सटेंशन अपने आप नहीं होगा। अगर आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो मेच्योरिटी के एक साल के भीतर जानकारी देनी होगी।

पीपीएफ खातों को कितनी बार बढ़ा सकते हैं?

आप वैसे तो आप इसे जब तक चाहें तब तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन एकबार में आप 5 साल के लिए ही पीपीएफ खातों को बढ़ा सकते हैं। 5-5 साल करके आप जब तक चाहें तब तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं.

2. पीपीएफ खातों को कैसे बढ़ा सकते हैं?

जब आपका पीपीएफ खाता मेच्योर होता है तो उसे दो तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें पहला है नए निवेश के साथ खाता बढ़ाने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुराने रेट पर ही ब्याज मिलता रहे तो आप उसी खाते को एक्सटेंड करके उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेच्योरिटी की तारीख से पहले एक साल के भीतर बैंक या पोस्टऑफिस में जाकर Form 4 जमा करना होगा। Form 4 को फॉर्म H भी कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स छूट मिलेगी।

पीपीएफ खाता बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि अगर आप नया निवेश नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन अपनी पुरानी रकम पर ही ब्याज कमाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। अगर एक साल तक कोई सूचना नहीं दी जाती, तो इसे डिफॉल्ट तौर पर ही एक्सटेंशन मान लिया जाता है। इसमें आपको हर साल एक बार पैसा निकालने की छूट मिलती है, लेकिन आप नया पैसा जमा नहीं कर सकते।

3. पीपीएफ खातों पर अभी कितना मिल रहा है ब्याज

पीपीएफ पर मोदी सरकार फिलहाल 7.1 फीसदी रिटर्न दे रही है। और इस निवेश पर EEE के हिसाब से टैक्स छूट मिलती है। EEE मतलब एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। अगर इसे आसानी से समझें तो आप साल भर में जो भी रकम पीपीएफ खाते में जमा करते हैं उसमें से 1.5 लाख रुपए पर 80C के तहत आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है। ये पहला एग्जम्प्ट हुआ। इसके बाद PPF खाते पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। यह दूसरा एग्जम्प्ट है। और मेच्योरिटी के बाद जब आप ब्याज और मूल रकम निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस तरह ये तीसरा एग्जम्प्ट हुआ।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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