
EPFO: नौकरी बदलने पर पीएफ का नए खाते में ट्रांसफर होगा आसान
EPFO Updates: ईपीएफओ 3.0 लागू होने पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में धनराशि ट्रांसफर करने की अवधि अधिकतम सात दिन रहेगी, लेकिन उसके बाद इसे घटाया जाएगा।
EPFO Updates: नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खाते की धनराशि नए खाते में भेजने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए सॉफ्टवेयर सिस्टम 3.0 के तहत कोर बैंकिंग जैसी सुविधा देगा, जिसके तहत आवेदन के तीन से सात कार्य दिवसों में पुराने खाते की धनराशि नए खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को लेकर चल रहा परीक्षण अभी तक सफल रहा है, जिसमें ईपीएफओ 3.0 के लागू होने पर शुरू कर दिया जाएगा। शुरू में धनराशि ट्रांसफर की अवधि अधिकतम सात दिन रहेगी लेकिन उसके बाद इसे घटाया जाएगा। भविष्य में रियल टाइम ट्रांसफर प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा, जिसमें तत्काल से लेकर अधिकतम 24 घंटे के अंदर धनराशि नए खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
नियमों के तहत नौकरी बदलने पर अपनी भविष्य निधि को नए खाते में ट्रांसफर कराना जरूरी है। अगर कोई खाता तीन वर्ष तक सक्रिय नहीं रहता है तो उस पर मिलने वाला सालाना ब्याज बंद हो जाता है। देश भर में कर्मचारियों के ऐसे लाखों खाते हैं, जिनसे धनराशि को तय समय पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है। हालांकि मौजूदा समय में धनराशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया लंबी है, जिसके चलते समय लगता है।
भविष्य में प्रक्रिया भी होगी और आसान
ईपीएफओ की योजना के हिसाब से फरवरी 2026 तक आधार कार्ड नंबर और यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) के जरिए आसानी से पीएफ राशि को नए खाते में भेज पाएंगे। केवाईसी होने के बाद प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
अभी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के बाद पुराने और नए नियोक्ता का सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद धनराशि को ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है लेकिन कोर बैंकिंग व्यवस्था के तहत सिस्टम को यह पता रहेगा कि पुराने पीएफ खाते में कितनी धनराशि थी और कर्मचारी ने नई नौकरी कब शुरू की है।





