EPFO ने शुरू की Amnesty Scheme 2026, किसके लिए है योजना, क्या हैं फायदे?

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मुख्य बातें

  • EPFO latest Updates: मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले संस्थाओं के लिए ईपीएफओ ने Amnesty Scheme, 2026 की शुरुआत की है
  • 6 महीने तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है
EPFO ने Amnesty Scheme 2026 की शुरुआत की

EPFO latest Updates: एप्मलॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहा नोटिफिकेशन प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट (Exempted PF Trust) चलाने वालों के लिए है। ईपीएफओ ने Amnesty Scheme, 2026 की शुरुआत की है। यह योजना उन कंपनियों के लिए एक मौका है जो अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट का संचालन कर रही है। लेकिन उनको सरकार की तरफ से अबतक छूट के लिए जरूरी नोटिफिकेशन नहीं मिला है। ईपीएफओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 6 महीने का समय ऐसे प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट चलाने वाले लोगों को मिलेगा। बता दें, ईपीएफओ ने इस नोटिफिकेशन को 29 जून को जारी किया है।

श्रम मंत्रालय ने बताया कि वित्त अधिनियम, 2026 के तहत आयकर कानून में संशोधन कर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से जुड़े प्रावधानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुरूप बनाया गया है। अब आयकर कानून के तहत मान्यता केवल उन्हीं पीएफ न्यास को मिलेगी, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है।

क्या है Exempted PF ट्रस्ट

बड़ी कंपनियां सरकार से परमिशन लेकर अपने संस्था में काम करने वाले कर्माचारियों के प्रोविडेंट फंड का संचालन खुद ही करती हैं। इन्हें ही Exempted PF Trust कहा जाता है। ये सभी ट्रस्ट अपने संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों और कंपनी के हिस्से का योगदान जमा करते हैं। सरकार के द्वारा तय किए गए ब्याज दर के हिसाब से पैसा क्रेडिट करते हैं।

EPFO के Amnesty Scheme, 2026 की फायदे?

इस स्कीम में सबसे बड़ा फायदा है रेगुलराइजेशन का है। ट्रस्ट की शुरुआत जिस दिन से हुई है उस दिन से कट ऑफ तारीख तक छूट का स्टेटस और मान्यता दी जाएगी। यह योजना कानूनी कार्यवाही को भी रोकेगा। अगर प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट ने सदस्यों के खाते में तय या उससे अधिक ब्याज दर क्रेडिट किया है। तो बकाया राथि, हर्जान और ब्याज से पुराने मामले भी वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कोष से जुड़ी शर्तों में भी राहत दी जाएगी। तीन वर्ष के पूर्व अनुपालन की अनिवार्यता को पूरा माना जाएगा।

इस योजना में है दो कैटगरी

ईपीएफओ की Amnesty Scheme दो तरह के संस्थाओं के लिए है। एक वो जो बिना छूट के नियमों का पालन करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी कैटगरी उन संस्थानों के लिए जो Exempted पीएफ ट्रस्ट के रूप में संचालन करना चाहती हैं। इन दोनों कैटगरी के संस्थानों के पास 6 महीने का समय है। इस दौरान उन्हें अपना स्टेटस रेगुलराइज करवा लेना है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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