31 जुलाई नहीं, 31 अगस्त है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख! टैक्सपेयर्स को मिला समय?

लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Income Tax Return Deadline 2026: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो पहले यह जान लें कि आपकी आखिरी तारीख क्या है
  • हर टैक्सपेयर के लिए 31 जुलाई डेडलाइन नहीं है
income tax
31 जुलाई नहीं, 31 अगस्त है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

Income Tax Return Deadline 2026: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो पहले यह जान लें कि आपकी आखिरी तारीख क्या है। हर टैक्सपेयर के लिए 31 जुलाई डेडलाइन नहीं है। कुछ लोगों को 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर फाइल करने की छूट मिली है। हालांकि, यह राहत सभी के लिए नहीं है। ऐसे में अपनी केटेगरी और सही डेडलाइन जानना बेहद जरूरी है, वरना लेट फीस और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

इनके लिए 31 जुलाई है डेडलाइन

आमतौर पर नौकरीपेशा कर्मचारियों, पेंशनर्स, छात्रों और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है और जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 ही है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अगर आप आईटीआर-1 या आईटीआर-2 भरते हैं, तो आपको 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल करनी होगा।

31 अगस्त इनके लिए है डेडलाइन

वहीं, इस साल कुछ टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है। जिन लोगों की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है, लेकिन उनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, वे 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसमें ऐसे कारोबारी, फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले प्रोफेशनल और गैर-ऑडिट फर्मों के पार्टनर शामिल हैं। सरकार ने इन टैक्सपेयर्स को अपने खातों को अंतिम रूप देने और सही तरीके से रिटर्न दाखिल करने के लिए एक्स्ट्रा समय दिया है।

31 अक्टूबर इनके लिए है डेडलाइन

इसके अलावा जिन कंपनियों या टैक्सपेयर्स का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। वहीं, जिन मामलों में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (Section 92E) लागू होती है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 तय की गई है।

सरकार ने इनके लिए बदली डेडलाइन

साल 2026 के बजट में आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया से जुड़े कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) का टैक्स कैलकुलेशन अभी भी पुराने इनकम टैक्स कानून के तहत ही होगी। लेकिन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा से जुड़े नए प्रावधान इसी असेसमेंट ईयर से लागू किए गए हैं। यही वजह है कि गैर ऑडिट बिजनेस वाले टैक्सपेयर्स की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।

अगर कोई टैक्सपेयर अपनी तय समय सीमा तक आईटीआर दाखिल नहीं करता, तो उसे लेट फीस, ब्याज और अन्य नियमों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह मानकर न चलें कि सभी के लिए डेडलाइन बढ़ गई है। पहले यह चेक कर लें कि आपकी इनकम किस केटेगरी में आती है और आपको कौन-सा आईटीआर फॉर्म भरना है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़31 जुलाई नहीं, 31 अगस्त है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख!