
कोई नई दर नहीं, टैक्स नियमों को ... न्यू इनकम टैक्स बिल पर निर्मला सीतारमण
संसद ने मंगलवार को न्यू इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी।सरकार ने कहा कि इससे देश में टैक्सेशन संबंधित नियमों को सरल बनाने में काफी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए आयकर विधेयक का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना है।
FM nirmala sitharaman on New Income tax bill: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अगस्त को राज्यसभा में कहा कि नए आयकर विधेयक का उद्देश्य "भाषा को सरल बनाना" है और कहा कि "कोई नई दर नहीं लाई जा रही है"। उन्होंने आगे कहा, "नए इनकम टैक्स नियम का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना है, कोई नई दर नहीं लाई जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार अनुपालन को आसान बनाने के लिए टैक्स कानूनों को सरल बना रही है।"

क्या है डिटेल
निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि चूंकि मौजूदा आयकर अधिनियम के कुछ हिस्से पुराने हो गए हैं, इसलिए एक नए कानून की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "नए आयकर कानून का मसौदा तैयार करने में 75,000 मानव घंटे लगे।" उन्होंने संसद की प्रवर समिति का भी आभार व्यक्त किया, जिसने विधेयक की जांच की।
संसद ने नया आयकर विधेयक पारित किया
संसद ने मंगलवार को देश में कराधान क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों आयकर विधेयक, 2025 और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। वहीं सरकार ने कहा कि इससे देश में टैक्सेशन संबंधित नियमों को सरल बनाने में काफी मदद मिलेगी। राज्यसभा ने इन दोनों बिलों पर हुई संयुक्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इन विधेयकों को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में इन दोनों विधेयकों के पारित होने के समय कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे। विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर सदन से वाकऑउट किया था।



