Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़NCLAT stays insolvency proceedings against coffee day enterprises share gain hit 5 percent

₹36 के शेयर को खरीदने की लूट, कंपनी के दिवाला कार्यवाही पर लगी है रोक

  • यह रोक राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने लगाई है। इस बीच, कंपनी के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ने लगे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को इस शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया।

₹36 के शेयर को खरीदने की लूट, कंपनी के दिवाला कार्यवाही पर लगी है रोक
Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 14 Aug 2024 10:20 AM
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कॉफी चेन के लिए चर्चित कैफे कॉफी डे चेन का परिचालन करने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है। यह रोक राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने लगाई है। इस बीच, कंपनी के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ने लगे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को इस शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। कारोबार के अंत में यह शेयर 36.59 रुपये पर बंद हुआ।

याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला

NCLAT की चेन्नई पीठ ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज के निलंबित निदेशक मंडल की कार्यकारी निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी मालविका हेगड़े द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। NCLAT ने सीडीईएल के वित्तीय ऋणदाता आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (IDBITSL) को कंपनी के प्रस्तुतीकरण पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। IDBITSL ने 228.45 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया है।

तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश

न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति जतिन्द्रनाथ स्वैन की पीठ ने कहा- ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक, अपीलकर्ता (CDEL) को धारा-7 की प्रक्रियाओं में शामिल करने संबंधी विवादित आदेश को स्थगित रखा जाएगा।

हालांकि, पीठ ने CDEL के चूककर्ता की स्थिति पर टिप्पणी से बचते हुए कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। पीठ ने कहा- अभी हम केवल पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार कर रहे हैं, जो प्रतिवादी (IDBITSL) द्वारा धारा-7 के तहत कार्यवाही शुरू करने में की गई प्रक्रियागत त्रुटि से संबंधित है, जो पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) की शर्तों के तहत अनिवार्य थी।

8 अगस्त को याचिका

एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (IDBITSL) द्वारा दायर याचिका को आठ अगस्त को स्वीकार कर लिया था, जिसमें 228.45 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया गया था। पीठ ने कर्ज में डूबी कंपनी के परिचालन की देखरेख के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की थी।

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