
एमटीएनएल पर 5.42 लाख रुपये का जुर्माना फिर भी चढ़े शेयर के भाव
एनएसई और बीएसई दोनों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की धारा 17(1) के उल्लंघन के लिए कंपनी पर 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 4.6 लाख रुपये मूल जुर्माना तथा 82,800 रुपये 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है। इसके बावजूद शेयर आज बढ़त पर हैं। शुरुआती कारोबार में स्टॉक में काफी उतार-चढ़ाव दिख रहा है।
शेयर बाजार एनएसई और बीएसई ने निदेशक मंडल में नियुक्ति से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने के लिए कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल पर 5.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके बावजूद इसके शेयर आज बढ़त पर हैं। शुरुआती कारोबार में स्टॉक में काफी उतार-चढ़ाव दिख रहा है।
आज यह स्टॉक 38.32 रुपये पर खुला और 38.60 रुपये के हाई पर पहुंचा। वहीं, 38.19 रुपये के लो को भी टच किया। सुबह साढ़े 10 बजे के करीब यह मामूली बढ़त के साथ 38.39 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इसका 52 हफ्ते का हाई 61.87 रुपये और लो 37.42 रुपये है।
इस साल शेयर ने 23.89% का नुकसान पहुंचाया है और पिछले 5 दिनों में 1.82% का नुकसान हुआ है। कंपनी ने अपने आखिरी तिमाही में 943.15 करोड़ रुपये का नुकसान (नेट प्रॉफिट -943.15 करोड़) दर्ज किया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के पास इस शेयर में 30 सितंबर 2025 तक 0.04% की होल्डिंग है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले कम हुई है।
एमटीएनएल ने शनिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे नियमों के अनुसार चार और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने हैं, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रही है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, एनएसई और बीएसई दोनों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की धारा 17(1) के उल्लंघन के लिए कंपनी पर 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसमें 4.6 लाख रुपये मूल जुर्माना तथा 82,800 रुपये 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है। कंपनी ने कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय यानी दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा की जाती हैं।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)





