ऑनलाइन बिक रहा था ये जहरीला सामान, Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket पर बड़ा एक्शन
मुख्य बातें
- Karnataka Datura Case: कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है
- मामला इन प्लेटफॉर्म पर जहरीले धतूरे (Datura) के फल और बीज को इंसानी सेवन के लिए ऑनलाइन बेचने और प्रदर्शित करने से जुड़ा है

कर्नाटक में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जहरीले धतूरे (Datura) के फल और बीज को इंसानी खाने के लिए ऑनलाइन बेचने और प्रदर्शित करने का मामला सामने आया था। विभाग ने तीनों प्लेटफॉर्म के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। साथ ही संबंधित प्लेटफॉर्म को धतूरे से जुड़े सभी ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
धतूरे के फल और बीज के पैकेट
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच के दौरान कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उनके सप्लायरों के यहां धतूरे के फल और बीज ऐसे पैकेट में मिले, जिन पर FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर दर्ज था। इतना ही नहीं, इन उत्पादों को गोदाम में स्टोर करने के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने और वितरित करने की बात भी सामने आई। विभाग के मुताबिक धतूरे के फल और बीज जहरीले होते हैं और इन्हें खाद्य पदार्थ या इंसानी सेवन के लिए बेचना लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
मामले की सुनवाई में किसने क्या कहा?
24 अगस्त को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि अधिकारियों के सामने पेश हुए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार Amazon की ओर से नोटिस का जवाब जमा नहीं किया गया। वहीं, Swiggy, Instamart ने कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। BigBasket ने बताया कि उसने धतूरे की बिक्री रोक दी है और इसकी बिक्री का तरीका भी बदल दिया है। कंपनी ने यह भी कहा कि लेबल पर साफ तौर पर ‘Not for human consumption’ यानी ‘मानव सेवन के लिए नहीं’ लिखने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन जवाबों को पर्याप्त नहीं माना।
सप्लायर और विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई
विभाग ने संबंधित सप्लायरों और विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि धतूरे की जहरीली प्रकृति को देखते हुए इसे खाद्य उत्पाद के तौर पर इकट्ठा करना, बेचना या वितरित करना कानून के खिलाफ है। संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं को तुरंत बिक्री, वितरण, ऑनलाइन डिस्प्ले और प्रचार रोकने का आदेश दिया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन होने पर खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
यह कार्रवाई Food Safety and Standards Act, 2006 और संबंधित नियमों के तहत की गई है। विभाग ने कहा है कि अनुपालन रिपोर्ट मिलने और संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में यह मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों की निगरानी और उपभोक्ता सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


