
अब तक नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड, क्यों हो रही देरी? सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया
पिछले सप्ताह के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच आईटीआर रिफंड 18% घटकर ₹2.42 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को यह भी कहा है कि अगर वे कुछ भूल गए हैं तो संशोधित रिटर्न दाखिल करें।
अगर अब तक आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष या AY 2025-26) के लिए टैक्सपेयर्स के आयकर रिफंड में सामान्य से अधिक देरी हो रही है। अब इस चिंता का समाधान करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने एक अहम बयान दिया है।

क्या कहा सीबीडीटी चेयरमैन ने?
रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग कुछ मामलों में गलत कटौतियों का विश्लेषण कर रहा है, जिसके कारण कर रिटर्न में देरी हो रही है। अग्रवाल ने आगे कहा कि विभाग कुछ ऐसे रिफंड दावों का विश्लेषण कर रहा है जिन्हें सिस्टम द्वारा लाल झंडी दी गई थी। कम मूल्य के रिफंड जारी किए जा रहे हैं। हमने विश्लेषण किया है और पाया है कि कुछ गलत रिफंड या कटौतियों का दावा किया जा रहा था। सीबीडीटी चेयरमैन ने तर्क दिया कि रिफंड में देरी शायद इसलिए देखी जा रही है क्योंकि टीडीएस दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ ही दावों की संख्या में भी कमी आई है।
लगातार अपीलों का किया जा रहा निपटारा
सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा-हमने कई कदम उठाए हैं और हमारे अपीलीय प्राधिकारी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कुछ साल में कोविड आदि के कारण, लंबित मामले बढ़ते गए लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 40% से अधिक अपीलों का निपटारा किया गया है और मुझे लगता है कि इस वर्ष का अंत बहुत अधिक संख्या में अपीलों के निपटारे के साथ होगा। रवि अग्रवाल ने कहा कि करदाता अगले महीने तक अपने खातों में आईटीआर रिफंड जमा होने की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि शेष रिफंड इसी महीने या दिसंबर तक जारी हो जाएंगे। आयकर विभाग आमतौर पर कम मूल्य के, बिना किसी विसंगति के सरल टैक्स रिटर्न को जल्दी से संसाधित करता है।
बता दें कि इस वर्ष के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी और करदाता पिछले कुछ समय से अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई करदाताओं को वास्तव में अपना ITR रिफंड वापस मिल गया है लेकिन अन्य लोग देरी के कारण उलझन में हैं।
ऑनलाइन कैसे जांचें?
-आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
-अपने क्रेडेंशियल और ओटीपी के साथ लॉग इन करें।
-इसके बाद ई-फाइल मेनू से रिफंड/डिमांड स्थिति पर जाएं।
-अपनी आयकर रिफंड स्थिति की जांच करने के लिए 'विवरण देखें' पर क्लिक करें।





