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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत?

Drigraj Madheshia नई दिल्ली । लाइव हिन्दुस्तान
Mon, 29 Jul 2024, 08:48:AM
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एसेसमेंट ईयर 2024-25 यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की तय डेट तेजी से आ रही है, इससे पहले कि आप www.incometax.gov.in पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, आईटीआर दाखिल करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लें। आयकर विभाग ने कहा है कि पहले ही पांच करोड़ से अधिक करदाता पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स होती है जरूरत

बैंक टीडीएस सर्टिफिकेट्स

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बैंक अकाउंट डिटेल्स

आधार और पैन, जो 26 एएस और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) से लिंक हो।

सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म -16

पहले दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न

विदेश से अर्जित आय सहित सैलरी स्लिप, अगर लागू हो।

एचआरए क्लेम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट।

अगर आप विदेश में प्रतिनियुक्ति पर गए थे तो विदेशी बैंक का अकाउंट डिटेल्स।

विदेशी निवेश के लेनदेन विवरण।

फॉर्म 67 अगर आप किसी ऐसे देश में भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का दावा कर रहे हैं, जिसके साथ भारत की डबल टैक्सेशन अवाडेंस ट्रिटी है।

अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है और आप आईटीआर -1 के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो आपकी संपत्ति और देनदारियों का विवरण, जिसमें एएल अनुसूची शामिल है।

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डिडक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज

धारा 80C और 80CCD(1B) कटौतियों के लिए

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ELSS) में निवेश करने का प्रूफ।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) योगदान प्रूफ।

जीवन बीमा प्रीमियम की प्रीमियम रसीदें।

धारा 80डी कटौती के लिए: हेल्थ इंश्योरेंस की रसीद

धारा 80 ई कटौती के लिए: बैंक से ब्याज प्रमाण पत्र, जिसने एजुकेशन लोन दिया था।

धारा 24 बी कटौती के लिए: धारा 24 (बी) के तहत 2 लाख रुपये तक की कटौती का क्लेम करने के लिए आपके बैंक से ब्याज प्रमाण पत्र।

धारा 80G कटौती के लिए: पात्र धर्मार्थ संस्थानों को दान की रिसिप्ट।

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स्रोतों से आय के लिए दस्तावेज

म्यूचुअल फंड हाउस या बिचौलियों, स्टॉक ब्रोकरों आदि द्वारा जारी कैपिटल गेन/लॉस का डिटेल।

बैंक खाता डिटेल और टीडीएस प्रमाण पत्र।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, विशेष रूप से VDA शेड्यूल में।

इनपुट: हिन्दुस्तान टाइम्स

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