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इंश्योरेंस पर अब ग्राहकों को बड़ी राहत, कभी भी कर सकेंगे पॉलिसी रद्द, रिफंड भी मिलेगा

इंश्योरेंस पर अब ग्राहकों को बड़ी राहत, कभी भी कर सकेंगे पॉलिसी रद्द, रिफंड भी मिलेगा

संक्षेप:

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों को आसान बना दिया है।

Jun 12, 2024 09:29 am ISTVarsha Pathak नई दिल्ली, हिन्दुस्तान संवाददाता
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भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों को आसान बना दिया है। इसके तहत पॉलिसीहोल्डर्स कुछ शर्तों के साथ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलिसीहोल्डर इंश्योरेंस की बची हुई अवधि के रिफंड को भी ले सकेंगे। वहीं, इरडा के नए नियम के तहत अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां डॉक्युमेंट के अभाव में क्लेम खारिज नहीं कर सकेंगी।

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पॉलिसी को रद्द करने पर रिफंड भी

इरडा ने एक मास्टर सर्कुलर जारी कर इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नए नियमों के बारे में बताया है। इरडा ने कहा- यदि पॉलिसीहोल्डर पॉलिसी को रद्द कर देता है, तो उसे इसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। ग्राहक पॉलिसी रद्द कर देता है तो बीमाकर्ता को समाप्त नहीं हुई पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना चाहिए। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि पॉलिसी की अवधि एक वर्ष तक है और इस अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है। एक वर्ष से अधिक की अवधि वाली पॉलिसियों के संबंध में समाप्त नहीं हुई पॉलिसी अवधि के लिए रिफंड प्रीमियम किया जाना चाहिए। सर्कुलर के मुताबिक बीमाकर्ता केवल धोखाधड़ी साबित होने के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है। इसके लिए बीमाकर्ता न्यूनतम 7 दिनों का नोटिस दे सकेगा।

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डॉक्युमेंट के अभाव में क्लेम खारिज नहीं

इरडा के सर्कुलर के मुताबिक डॉक्युमेंट के अभाव में क्लेम खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के समय जरूरी दस्तावेजों को मांगना चाहिए। ग्राहक को केवल वे डॉक्युमेंट जमा करने के लिए कहा जा सकता है जो सीधे क्लेम सेटलमेंट से संबंधित हैं। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, एफआईआर, अनट्रेस्ड रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आदि डॉक्युमेंट आते हैं।

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आसान भाषा में समझ सकेंगे ग्राहक

इरडा के सर्कुलर में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राहक को एक ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) दिया जाना चाहिए। इसके तहत ग्राहक आसान शब्दों में पॉलिसी के बारे में जान सकेंगे। इसमें बुनियादी विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। इसमें कवरेज का दायरा, ऐड-ऑन, बीमा राशि का आधार, बीमा राशि, विशेष शर्तें और वारंटी, क्लेम प्रक्रिया समेत अन्य जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
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