Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़India gross GST collection in November tad up on year at Rs 1 70 lakh crore
GST कटौती का असर, नवंबर में बढ़ा कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए ₹1.70 लाख करोड़

GST कटौती का असर, नवंबर में बढ़ा कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए ₹1.70 लाख करोड़

संक्षेप:

GST Collection: सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह नवंबर में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 1.70 लाख करोड़ रुपये रहा है। घरेलू राजस्व में गिरावट के कारण जीएसटी संग्रह कम हुआ है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

Dec 01, 2025 04:23 pm ISTVarsha Pathak भाषा
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GST Collection: सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह नवंबर में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 1.70 लाख करोड़ रुपये रहा है। घरेलू राजस्व में गिरावट के कारण जीएसटी संग्रह कम हुआ है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

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क्या है डिटेल

सकल माल एवं सेवा कर संग्रह बीते वर्ष नवंबर में 1.69 लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक रहा था। आलोच्य महीने में सकल घरेलू राजस्व 2.3 प्रतिशत घटकर 1.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह गिरावट 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी के बाद आई है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हुई हैं। वस्तुओं के आयात से राजस्व 10.2 प्रतिशत बढ़कर 45,976 करोड़ रुपये रहा।

लोकसभा में पेश किए गए बिल

सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार समान बनाए रखने के लिए सोमवार को दो विधेयक लोकसभा में पेश किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों की भारी नारेबाजी के बीच ये विधेयक पेश किए। विपक्षी सदस्य मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे।

तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय और द्रमुक सांसद कथिर आनंद ने इन विधेयकों को पेश किये जाने का विरोध किया। रॉय ने आरोप लगाया कि इनमें तंबाकू पर उत्पाद शुल्क वसूलने का प्रावधान है, लेकिन तंबाकू उत्पादों के सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ने के पहलू की उपेक्षा की गई है। कथिर आनंद ने कहा कि जनता पर कर का और अधिक बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 के तहत सिगरेट सहित विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा।

‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ पान मसाला पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाया जाएगा, जिनके माध्यम से उक्त वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है, और इसके साथ ही अलग-अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी वसूला जाता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
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