ITR फॉर्म में अब सेकेंडरी एड्रेस… इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किए बड़े बदलाव

लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न जमा करते समय एक अतिरिक्त कम्युनिकेशन एड्रेस (संपर्क पता) भी देना होगा
  • यह इस साल की फाइलिंग प्रक्रिया में किए गए अहम बदलावों में से एक है
क्या ITR फाइल करने की लास्ट डेट बढ़कर हो गई 31 अगस्त?

ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ये अहम खबर है। दरअसल, अब टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न जमा करते समय एक अतिरिक्त कम्युनिकेशन एड्रेस (संपर्क पता) भी देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 से ITR-7 तक सभी आईटीआर फॉर्म में एक जरूरी सेकेंडरी एड्रेस ब्रैकेट जोड़ा है। यह इस साल की फाइलिंग प्रक्रिया में किए गए अहम बदलावों में से एक है। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका कोई खास कारण नहीं बताया है लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह कदम टैक्सपेयर्स का ज्यादा विस्तृत रिकॉर्ड रखने और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की सरकार की कोशिशों के अनुरूप है।

विदेश एसेट्स देख सकेंगे टैक्सपेयर्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में अब टैक्सपेयर्स की विदेशी एसेट्स और इनकम से संबंधित जानकारी भी दिखाई देगी, जो 'स्वचालित सूचना आदान-प्रदान' (एईओआई) व्यवस्था के तहत मिलती है। फिलहाल कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 से संबंधित प्राप्त जानकारी एआईएस में प्रदर्शित की जा चुकी है। वर्ष 2025 से संबधित जानकारी सितंबर या अक्टूबर, 2026 में मिलने के बाद एआईएस में जोड़ दी जाएगी। बता दें कि भारत को अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय समझौतों और व्यवस्थाओं के तहत 100 से अधिक साझेदार न्याय-क्षेत्रों से अपने टैक्सपेयर्स से संबंधित वित्तीय जानकारी मिलती है। इसमें विदेशी बैंक खातों, संरक्षक खातों, कुछ वित्तीय निवेश, ब्याज, डिविडेंड और अन्य आय से जुड़ी सूचनाएं शामिल हो सकती हैं।

अब तक टैक्सपेयर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर एआईएस के माध्यम से अपने पैन से जुड़ी घरेलू वित्तीय जानकारी देख सकते थे। इस तरह ब्याज आय, डिविडेंड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड निवेश और संपत्ति सौदे से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाती है। टैक्सपेयर्स को इस सुविधा की जानकारी देने और आईटीआर भरते समय विदेशी एसेट्स और इनकम का सही जिक्र करने के लिए मैसेज और ई-मेल भी भेजे जा रहे हैं।

अगस्त तक है मौका

टैक्सपेयर्स के पास अपनी यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने और रिटर्न फाइल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है। बता दें कि पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। उदाहरण के लिए आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको आधार, पैन और दूसरी जानकारी की जरूरत होगी। अगर अपनी यूजर ID और पासवर्ड याद है तो https://www.incometax.gov.in/ वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बता दें कि टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न की वैलिडिटी पक्की करने के लिए फाइल करने के 30 दिनों के अंदर उसका ई-वेरिफिकेशन भी पूरा करना होगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।