आज आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका! ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

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मुख्य बातें

  • Income Tax Return: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब और इंतजार न करें
  • 31 जुलाई आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करने वाले ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख है
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आज आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका

Income Tax Return: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब और इंतजार न करें। 31 जुलाई आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करने वाले ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख है। अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो लेट फीस, ब्याज, रिफंड में देरी और दूसरे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आईटीआर सबमिट करने से पहले कुछ जरूरी बातें जरूर चेक कर लें।

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 29 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि आखिरी समय तक इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम समय में पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक होने से परेशानी हो सकती है।

31 जुलाई है आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन

31 जुलाई की डेडलाइन नौकरीपेशा लोगों, पेंशनर्स और ऐसे टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिनका ऑडिट जरूरी नहीं है। आमतौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-2 फॉर्म भरते हैं। वहीं, बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले कुछ पात्र टैक्सपेयर्स, जो आईटीआर-3 या आईटीआर-4 फाइल करते हैं और जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है।

सही आईटीआर फॉर्म चुनना है जरूरी

इस बार टैक्स रिटर्न पहले के मुकाबले ज्यादा जटिल हो गए हैं। काफी संख्या में लोग सैलरी के साथ कैपिटल गेन, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, फ्रीलांसिंग और बिजनेस जैसी दूसरी इनकम भी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि सही आईटीआर फॉर्म चुनना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।

चेक कर लें जानकारी

रिटर्न दाखिल करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी जरूर चेक कर लें। सबसे पहले सही आईटीआर फॉर्म और असेसमेंट ईयर चुनें। इसके बाद पैन, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही है या नहीं, यह चेक कर लें। साथ ही अपनी इनकम का मिलान AIS, TIS और Form 26AS में दी जानकारी से जरूर चेक करें। किसी भी इनकम को छिपाने या गलत जानकारी देने पर भविष्य में टैक्स नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाते हैं, तो इनकम टैक्स कानून की धारा 234F के तहत लेट फीस देनी पड़ सकती है। यदि कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी लगेगा। इसके अलावा टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है और कुछ मामलों में नुकसान को अगले सालों में एडजस्ट करने का फायदा नहीं मिलेगा।

ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय सभी डॉक्यूमेंट की जांच कर जल्द से जल्द रिटर्न फाइल कर दें। इससे आप जुर्माने, ब्याज और परेशानियों से बच सकते हैं।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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