ITR भर दिया, सब जानकारी भी सही.. फिर भी अटक सकता है टैक्स रिफंड, ये गलती पड़ेगी भारी

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मुख्य बातें

  • ITR Refund:अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है
  • सारी जानकारी भी सही भरी है और फिर भी टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं? कई बार एक छोटी गलती भी रिफंड अटका सकती है
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ITR Refund:अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। सारी जानकारी भी सही भरी है और फिर भी टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं? कई बार एक छोटी गलती भी रिफंड अटका सकती है। जैसे ई-वेरिफिकेशन नहीं करना या बैंक खाते से जुड़ी गड़बड़ी के कारण रिफंड फंस सकता है। जानिए किन वजहों से रिफंड अटक सकता है। साथ ही जल्दी रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा।

इस बार समय पर मिल रहा है रिफंड

दिल्ली के चार्टेड अकाउंटेंट गोविंद गुप्ता ने बताया कि इस साल सैलरीड टैक्सपेयर्स, जिनकी इनकम और टैक्स डिटेल्स आसान हैं। उन्हें सात दिनों में ही रिफंड मिल रहा है। इनकम टैक्स विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) में बढ़ी ऑटोमेशन, प्री-फिल्ड डेटा का बेहतर इस्तेमाल, तुरंत हो रही ई-वेरिफिकेशन और अलग डेटा सोर्स होने के कारण रिफंड जल्दी मिल रहा है।

किन्हे मिल रहा है तुरंत रिफंड?

एक्सपर्ट के मुताबिक जिन टैक्सपेयर्स ने सही जानकारी के साथ ITR फाइल भरा और तुरंत ई-वेरिफिकेशन किया है। साथ ही जिनकी जानकारी फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS और TIS से पूरी तरह मेल खाती है, उनके रिफंड सबसे तेजी से प्रोसेस हो रहे हैं।

कहां अटक सकता है रिफंड?

सिर्फ आईटीआर फाइल करना काफी नहीं है। जब तक जब तक रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी प्रोसेसिंग शुरू नहीं होगी। इसके अलावा फॉर्म 26AS में दिख रहे TDS, TCS या अन्य टैक्स क्रेडिट और आईटीआर में दी गई जानकारी के बीच अंतर होने पर भी रिफंड में देरी हो सकती है।

AIS या TIS में दिख रही इनकम को शामिल नहीं करना, गलत कटौती यानी डिडक्शन का क्लेम करना, टैक्स पेमेंट की जानकारी में गलती या डिपार्टमेंट की एक्स्ट्रा जांच की जरूरत भी प्रोसेसिंग को धीमा कर सकती है। इस वजह से आपका इनकम टैक्स रिफंड भी अटक सकता है।

बैंक अकाउंट से जुड़ी गलतियां भी रिफंड अटकने का कारण हो सकती है। यदि बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है, IFSC या अकाउंट नंबर गलत है, खाता बंद हो चुका है या बैंक रिकॉर्ड में नाम मेल नहीं खाता, तो भी रिफंड अटक सकता है।

जल्दी रिफंड पाने के लिए क्या करें?

आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS, TIS, बैंक ब्याज और दूसरे जरिये से होने वाली इनकम का मिलान जरूर करें। सही आईटीआर फॉर्म चुनें, सभी इनकम घोषित करें, सही बैंक खाता प्री-वैलिडेट करें और रिटर्न फाइल करने के तुरंत बाद उसका ई-वेरिफिकेशन पूरा करें। फाइल करने से पहले रिटर्न को जरूर चेक कर लें।

31 जुलाई तक फाइल करना है आईटीआर

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का समय है। जुलाई के महीने के 10 दिन लगभग बीत चुके हैं। टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए अब कम समय बचा है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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