काम की बात: सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम के बाद भी अब तक नहीं आया रिफंड तो इन नंबरों पर करें कॉल
मुख्य बातें
- Sahara Refund Portal: सरकार ने 10 लाख रुपये तक के रिफंड के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर Resubmission Portal शुरू किया है
- फंसा हुआ पैसा 45 वर्किंग डे में मिल जाना था, लेकिन सबकुछ सही करने के बाद बहुत से ऐसे निवेशक हैं, जिन्हें रिफंड नहीं मिला

Sahara Refund Portal: सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर अगर आपने रिफंड पोर्टल पर क्लेम कर दिया है और अब तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो यह खबर आपके लिए ही है। बता दें जिन निवेशकों के क्लेम में कमी या पेमेंट फेल होने की समस्या आई थी, उनके लिए सरकार ने मौका दिया है। ऐसे निवेशकों को अपनी गलती सुधारकर दोबारा आवेदन करना था। फंसा हुआ पैसा 45 वर्किंग डे में मिल जाना था, लेकिन सबकुछ सही करने के बाद बहुत से ऐसे निवेशक हैं, जिन्हें रिफंड नहीं मिला। ऐसे निवेशक रिफंड कहां अटका है और क्यों नहीं आया, इसके लिए निम्न लिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं...
पोर्टल हेल्प डेस्क नंबर: 01120909044 / 01120909045
सोसायटी के नंबर
0522 6937100
0522 3108400
0522 6931000
08069208210
संपर्क का समय: सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक (केंद्र सरकार की छुट्टियों को छोड़कर)
बता दें सरकार ने 10 लाख रुपये तक के रिफंड के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर Resubmission Portal शुरू किया है। जिन लोगों को पहले मैसेज या पोर्टल के जरिए कमी की जानकारी दी गई थी, वे अब उस कमी को ठीक करके दोबारा क्लेम जमा कर सकते हैं।
19 नवंबर 2025 से पहले तक छोटे अमाउंट वाले क्लेम ही स्वीकार किए जा रहे थे, लेकिन दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार के मुताबिक, जो क्लेम दोबारा जमा किए जाएंगे, उन्हें 45 कार्य दिवस के भीतर प्रोसेस किया जाएगा।
Resubmission कैसे करें, इसे जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें। (यहां क्लिक करें)
पहले भी मिल चुका है 50000 रुपये तक का पेमेंट
CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पहले ही उन निवेशकों को भुगतान किया जा चुका है, जिनका क्लेम सही पाया गया था। ऐसे मामलों में प्रति आवेदन 50 हजार रुपये तक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना पोर्टल
सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी। कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को दिए जाएं, ताकि सही निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। इसके बाद सरकार ने यह डिजिटल पोर्टल तैयार किया, जहां निवेशक अपने दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
जरूरी बात, जो हर निवेशक को जाननी चाहिए
क्लेम करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना जरूरी है। साथ ही निवेश से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदन की जांच 30 दिन के भीतर की जाती है और इसके बाद 15 दिन के अंदर निर्णय की जानकारी दे दी जाती है।


