Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़If you have got your ITR filled by these people then you are going to face a problem

अगर आपने भरवाया है इन लोगों से ITR तो होने वाली है दिक्कत

  • ITR: अधिकतर टैक्सपेयर्स नॉन-प्रोफेशनल से रिटर्न दाखिल करवा रहे हैं। ये लोग अधिक रिफंड दिलाने का लालच देकर करदाताओं को फंसा रहे हैं। ऐसे मामलों में करदाता के कानूनी पचड़े में संभावना अधिक हो जाती है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 4 Nov 2024 01:13 AM
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अगर आपने बड़ा रिफंड पाने के लालच में ऐसे लोगों से अपना ITR दाखिल कराए हैं, जो प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप पर शामत आने वाली है। बीते कुछ वर्षों में कई राज्यों में कर्मचारियों द्वारा फर्जी दान की रसीद, खर्च आदि अपने रिटर्न में दिखाकर रिफंड हासिल करने के मामले पकड़ में आए हैं। इसके बाद देशभर में रिफंड के मामले में सख्ती शुरू हुई है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, अधिकतर टैक्सपेयर्स नॉन-प्रोफेशनल से रिटर्न दाखिल करवा रहे हैं। ये लोग अधिक रिफंड दिलाने का लालच देकर करदाताओं को फंसा रहे हैं। ऐसे मामलों में करदाता के कानूनी पचड़े में संभावना अधिक हो जाती है।

करदाताओं की बारीकी से जांच शुरू

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने फर्जी तरीके से किए गए बड़े रिफंड क्लेम की सख्त जांच करने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसे नौकरीपेशा लोगों की निगरानी बढ़ेगी, जो किसी एक एजेंसी से सामूहिक रूप से ITR दाखिल करवा रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश (SOP) जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का इस्तेमाल करते हुए संदिग्ध रिटर्न और रिफंड को चिह्नित किया जाएगा। विभाग ने उन करदाताओं की बारीकी से जांच शुरू कर दी है, जिनके रिटर्न पिछले 9 वर्षों में जांच के दायरे में आए थे। इसमें ऐसे नौकरीपेशा लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने गैर पेशेवर एजेंसी से सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल किए हैं। इनमें से कई करदाताओं का रिफंड महीनों से अटका हुआ है।

रिफंड की वसूली कर सकता है विभाग

बताया जा रहा है कि इस कदम से इस वर्ष रिफंड अटकने के आसार हैं। जानकारों का कहना है कि आयकर विभाग के पास अधिकार है कि यदि किसी करदाता द्वारा किया गया रिफंड दावा गलत पाया जाता है तो वह पिछले चार वर्षों के रिफंड की वसूली कर सकता है।

रिफंड स्टेटस ऐसे चेक करें

आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें

माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें। यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स को चुनें।

अब रीसिप्ट नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी।

देरी होने पर क्या करें

सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें। आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी अथवा नोटिस ई-मेल के जरिए भेजता है।

अगर आईटीआर स्थिति से पता चलता है कि रिफंड दावा खारिज हो गया है तो करदाता रिफंड दोवारा जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

अगर स्थिति में क्लेम लंबित है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

अगर फिर भी देरी हो तो....

आयकर विभाग से संपर्क करें: आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके या उन्हें ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। वे आपके रिफंड की स्थिति के बारे में सहायता कर सकते हैं।

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