सरकार ने जारी किया GST की नई दरों का नोटिफिकेशन, आम लोगों के लिए खुशखबरी
संक्षेप: बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के तहत जीएसटी की चार कर दरें हैं जो पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इसके साथ विलासिता एवं अहितकर उत्पादों पर अलग से उपकर भी लगता है। हालांकि, 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।

GST Rate cut news: नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से आम लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें इसी तारीख से प्रभावी होंगी। ऐसे में रोजमर्रा के सामान से लेकर बीमा, कार-बाइक, सीमेंट जैसे उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। अब वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। इस अधिसूचना के बाद राज्यों को भी अपने स्तर पर राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की दरें अधिसूचित करनी होंगी। बता दें कि जीएसटी व्यवस्था के तहत प्राप्त राजस्व को केंद्र एवं राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।
क्या हुआ है बदलाव
जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर पांच और 18 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा। हालांकि विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगेगा जबकि तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ उपकर जारी रहेगा। बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के तहत जीएसटी की चार कर दरें हैं जो पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इसके साथ विलासिता एवं अहितकर उत्पादों पर अलग से उपकर भी लगता है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश वस्तुओं पर कर दरों में कटौती के साथ अब व्यापार और उद्योग जगत पर यह दायित्व है कि वे इन संशोधनों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं और समयबद्ध तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करें। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के रजत मोहन ने कहा कि सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट दर अनुसूचियां जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है और अब उद्योग जगत को इसे शीघ्र लागू करना होगा। वहीं, ईवाई में टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि दरों में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद कंपनियों को अपनी केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली ईआरपी और मूल्य निर्धारण नीतियों में तुरंत बदलाव कर उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए।





