Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Govt extends GSTR 3B filing deadline to Oct 25 check details
सरकार ने बढ़ाई GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन, दिवाली से पहले इन टैक्सपेयर्स को राहत

सरकार ने बढ़ाई GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन, दिवाली से पहले इन टैक्सपेयर्स को राहत

संक्षेप:

सरकार ने बताया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह आग्रह किया गया था कि सर्वर की धीमी गति और पोर्टल पर बढ़े हुए लोड के कारण करदाताओं को GSTR-3B दाखिल करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं।

Sun, 19 Oct 2025 07:15 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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GSTR-3B Filing Deadline: वस्तु एवं सेवा कर (GST) करदाताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 20 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 25 अक्टूबर 2025 तक कर दिया है। यह निर्णय मुख्य रूप से उन व्यवसायों और टैक्सपेयर्स के हित में लिया गया है जिन्हें तकनीकी कारणों या अन्य दिक्कतों के चलते रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही थी।

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क्या है डिटेल

सरकार ने बताया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह आग्रह किया गया था कि सर्वर की धीमी गति और पोर्टल पर बढ़े हुए लोड के कारण करदाताओं को GSTR-3B दाखिल करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए यह विस्तार किया है। यह अधिसूचना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी की गई है।

GSTR-3B क्या है

GSTR-3B एक मासिक रिटर्न है जिसे प्रत्येक रजिस्टर्ड GST करदाता को दाखिल करना अनिवार्य होता है। इसमें व्यवसायों को अपनी बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और देय टैक्स की जानकारी देनी होती है। समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर पेनल्टी और ब्याज का प्रावधान होता है। इसलिए, सरकार द्वारा दी गई यह अतिरिक्त अवधि करदाताओं को समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करेगी।

एनालिस्ट की राय

जानकारों का कहना है कि अक्टूबर माह के अंत तक अनेक छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs) त्योहारी सीजन की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में यह विस्तार उन्हें राहत देगा और अनुपालन को सुगम बनाएगा। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय डिजिटल पोर्टल पर लोड कम करने और करदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। CBIC ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह तिथि विस्तार केवल GSTR-3B फाइलिंग के लिए है, अन्य रिटर्न या कंप्लायंस की समय-सीमा पूर्ववत रहेगी। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल कर दें ताकि सिस्टम पर अंतिम समय में अधिक दबाव न पड़े। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सरकार करदाताओं को सुगम और पारदर्शी कर प्रणाली प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। GSTR-3B की तिथि में यह बढ़ोतरी उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिससे कारोबारियों को अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके और GST व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाया जा सके। इस फैसले से देशभर के लाखों व्यापारियों, टैक्स कंसल्टेंट्स और अकाउंटेंट्स को राहत मिलने की उम्मीद है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
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