आधार अपडेट करने से लेकर ITR भरने तक 15 दिसंबर से पहले कर लें ये काम

हिन्दुस्तान टीम
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • 15 दिसंबर तक कई काम आपको करना जरूरी है
  • ​कई ऐसे वित्तीय काम हैं, जिन्हें पूरा करने की समयसीमा भी खत्म होने वाली है
  • इनमें विलंबित आईटीआर भरने से लेकर आधार कार्ड में अपडेट तक शामिल हैं

आधार अपडेट करने से लेकर ITR भरने तक 15 दिसंबर से पहले कर लें ये काम

इस साल के आखिरी महीने दिसंबर को खत्म होने में अब 21 दिन शेष हैं। इस दौरान ​कई ऐसे वित्तीय काम हैं, जिन्हें पूरा करने की समयसीमा भी खत्म होने वाली है। इनमें विलंबित आईटीआर भरने से लेकर आधार कार्ड में अपडेट तक शामिल हैं।

15 दिसंबर तक मुफ्त अपडेट करने का मौका

जिनके आधार कार्ड 10 साल पुराने हैं, वे सभी लोग इसे 14 दिसंबर तक मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट प्रक्रिया में नाम, पता, जन्मतिथि और फोटो में सुधार किया जा सकता है। तय तिथि के बाद अपडेट कराने पर आधार कार्ड सेंटर में जाना होगा, जहां 50 रुपये का निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। वहीं, बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव के लिए 100 रुपये चुकाने होंगे।

ऐसे ऑनलाइन अपडेट करें

- सबसे पहले वेबसाइट (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) पर जाएं। आधार नंबर से लॉगिन करें।

- फिर ‘proceed to update address’ विकल्प को चुनें। आपको ओटीपी आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

- इसके बाद ‘Document Update’ विकल्प चुनें। इसके बाद आपको सभी ब्योरा दिखेगा। इन्हें सत्यापित करें।

- अब जिस जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, उसे चुनें। इसके बाद मांगे गए दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

- ध्यान रहे कि जन्म तिथि को केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है।

पीएफ खाते को 15 तक आधार से जोड़ना होगा

ईपीएफओ से जुड़े निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को सक्रिय करने की समयसीमा भी पास आ गई है। कर्मचारियों को अब अपने यूएएन और बैंक खाते को 15 दिसंबर तक हर हाल में आधार से लिंक करना होगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, लेकिन ईपीएफओ ने 15 दिसंबर तक इसे बढ़ा दिया था।

यूएएन सक्रिय होने से कर्मचारी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का लाभ उठा पाएंगे। अभी सिर्फ चालू वित्त वर्ष में नौकरी में आए कर्मचारियों से जानकारी अपडेट कराई जा रही है। अगले चरण में पुराने कर्मचारियों को भी अपना ब्योरा अपडेट करना होगा।

विलंबित ITR दाखिल करने का आखिरी मौका

अगर कोई टैक्सपेयर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से चूक गया है उसके पास 31 दिसंबर तक का समय है। इसके करदाता विलंबित (बिलेटेड) आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि विलम्बित ITR दाखिल करते समय आपको जुर्माना देना पड़ पड़ता है, जो 1000 से लेकर 5000 रुपये तक हो सकता है।

जमा कराएं एडवांस टैक्स

इसके अलावा, एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। 15 मार्च तक 100 फीसदी अग्रिम कर चुकाना होता है। 15 सितंबर तक इसका 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी जमा कराना होता है। समयसीमा निकल जाने पर जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ सकता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़आधार अपडेट करने से लेकर ITR भरने तक 15 दिसंबर से पहले कर लें ये काम