ITR फाइल करते हैं तो संभाल कर रखें ये 6 दस्तावेज, नहीं रहेगी फ्यूचर में भी टेंशन

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मुख्य बातें

  • टैक्सपेयर्स को ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट नोट्स सुरक्षित रखना जरूरी है
  • कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (CAS) और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज(AMC) स्टेटमेंट को भी सेव कर लें
This is the reason behind the extension of the last date for filing income tax audit report.

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। रिटर्न फाइल करते वक्त सभी दस्तावेजों का मिलान करना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से डॉक्युमेंट को देखना जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

कौन-कौन से डॉक्युमेंट की जरूरत

टैक्सपेयर्स को ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट नोट्स सुरक्षित रखना जरूरी है। ये शेयर और डेरिवेटिव्स में की गई खरीद-बिक्री का सबसे अहम सबूत होते हैं। रिटर्न फाइल करते वक्त अगर आपने शेयर बाजार में नुकसान दिखाया है और उसे आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इन दस्तावेजों को कम से कम 8 आकलन वर्षों तक संभालकर रखना चाहिए। वहीं, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (CAS) और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज(AMC) स्टेटमेंट के जरिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स, SIP की किस्तों और रिडेम्प्शन का पूरा रिकॉर्ड मिलता है। इन्हें तब तक सुरक्षित रखें, जब तक निवेश पूरी तरह बेच न दिया जाए और उससे जुड़े टैक्स मामलों का निपटारा न हो जाए।

-ITR की कॉपी, एकनॉलेजमेंट और टैक्स चालान को भी कम से कम 8 असेसमेंट ईयर रखने की जरूरत है। यह टैक्स फाइलिंग और पेमेंट का सबूत होता है।

- इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और डिविडेंड रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है। यह निवेश के तौर पर आए पैसे और मिली इनकम का सबूत होता है। इसे टैक्स से जुड़े कागजात के साथ रखना चाहिए।

- इसके अलावा फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेंशन सिस्टम(AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेंशन समरी (TIS) की जांच जरूर करें। इन दस्तावेजों से TDS, टैक्स भुगतान, ब्याज आय और अन्य बड़े वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिलती है। ITR दाखिल करने से पहले इनका मिलान करने से गलतियों की संभावना काफी कम हो जाती है।

कहां रखें डॉक्युमेंट

जानकार बताते हैं कि अच्छी तरह से तैयार किया गया डिजिटल आर्काइव आपकी टैक्स से जुड़ी समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता है। आपको टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी क्लाउड स्टोरेज में रखनी चाहिए और उन्हें वित्तीय वर्ष के अनुसार फोल्डर्स में व्यवस्थित करना चाहिए। भविष्य में पोर्टल की उपलब्धता पर निर्भर रहने के बजाय, AIS, TIS, Form 26AS और CAS को सालाना डाउनलोड करें।

बता दें कि आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल किया है। डेडलाइन मिस करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं, डेडलाइन नजदीक आने पर रिटर्न फाइल की सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि तकनीकी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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