काम की बात: ITR भरने के लिए चेक कर लें जरूरी डॉक्यूमेंट्स ताकि रिफंड में न हो देरी और नोटिस न आने पाए
ITR Filing 2026: सभी बैंक खाते PAN से लिंक रखें। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पहले से अपडेट करें और सही ITR फॉर्म चुनें। ITR फाइल करते समय AIS और Form 26AS का मिलान करें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।
ITR Filing 2026: वित्त वर्ष 2025-26 यानी एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म की ऑनलाइन यूटिलिटी जारी कर दी है। ऐसे में समय रहते जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना बेहद जरूरी है, ताकि रिटर्न फाइलिंग के दौरान गलती, नोटिस या रिफंड में देरी जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
ITR फाइलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
1. पैन कार्ड और आधार कार्ड: ITR दाखिल करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज हैं। दोनों का आपस में लिंक होना जरूरी है। अगर लिंक नहीं है, तो रिटर्न प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है।
2. फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप: सैलरीड कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें आपकी सैलरी, TDS और टैक्स कटौती की पूरी जानकारी होती है। इसके साथ सैलरी स्लिप भी संभालकर रखें।
3. बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र: बैंक खाते का स्टेटमेंट जरूरी होता है, खासकर सेविंग अकाउंट और एफडी पर मिलने वाले ब्याज को दिखाने के लिए। पोस्ट ऑफिस या अन्य वित्तीय संस्थानों से मिले ब्याज प्रमाणपत्र भी रखें।
4. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के कागजात: अगर आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है, तो उसके प्रमाण जरूरी होंगे। इनमें ELSS म्यूचुअल फंड, PPF पासबुक, जीवन बीमा प्रीमियम रसीद, टैक्स सेविंग FD, NPS योगदान रसीद शामिल हैं।
5. अन्य टैक्स छूट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स: सेक्शन 80 D के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद और सेक्शन 80G के लिए दान की रसीद निकाल कर रख लें। बच्चों की ट्यूशन फीस रसीद, सिर्फ निवेश करना पर्याप्त नहीं है, भुगतान और निवेश का प्रमाण भी सुरक्षित रखना जरूरी है।
फॉर्म 26AS और AIS क्यों जरूरी हैं?
फॉर्म 26AS आपकी टैक्स पासबुक की तरह काम करता है। इसमें TDS कटौती, एडवांस टैक्स और टैक्स रिफंड की जानकारी होती है। जबकि, AIS में आपके बड़े वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड होता है, जैसे शेयर बाजार में निवेश, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, बैंक जमा, विदेशी लेनदेन रहते हैं। ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS और AIS का मिलान जरूर करें, ताकि कोई गड़बड़ी न रहे।
ITR फाइल करने की लास्ट डेट कब है
अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फिलहाल सरकार की ओर से तारीख बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं हुई है। अगर समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल किया जाता है, तो लेट फीस लग सकती है, ब्याज देना पड़ सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है।
समय से पहले ITR फाइल करना क्यों फायदेमंद?
समय पर ITR फाइल करने के फायदे जल्दी रिफंड मिलने की संभावना होती है। नोटिस की संभावना कम हो जात है। लोन और वीजा में आसानी होती है। भविष्य के वित्तीय रिकॉर्ड मजबूत हो जाते हैं।
लेखक के बारे में
Drigraj Madheshiaदृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें


