इन टैक्सपेयर्स की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, वित्त मंत्री ने कार्रवाई का दिया आदेश

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मुख्य बातें

  • आईटीआर दाखिल करने के मौजूदा सत्र में 21 जुलाई तक 3.2 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं
  • इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को लेकर एक अहम बयान दिया है
इन टैक्सपेयर्स की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, वित्त मंत्री ने कार्रवाई का दिया आदेश
New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman speaks in the Lok Sabha during the second part of the Budget session of Parliament, in New Delhi, Wednesday, March 25, 2026. (Sansad TV via PTI Photo)(PTI03_25_2026_000140B)

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म होने वाली है। डेडलाइन से पहले लोगों में आईटीआर फाइल करने की होड़ मची हुई है। इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों से ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने और जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा, "हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिसमें ईमानदार टैक्सपेयर्स को सुविधा मिले, वास्तविक त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिया जाए और जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो।" वित्त मंत्री ने आयकर अधिकारियों से कहा कि टैक्स कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग हमेशा विनम्रता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर केवल टैक्स आकलन का विषय न होकर देश का नागरिक और देश के विकास का साझेदार भी है। उन्होंने टैक्स विवादों को कम करने और टैक्स निश्चितता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

3 करोड़ से अधिक रिटर्न

आईटीआर दाखिल करने के मौजूदा सत्र में 21 जुलाई तक 3.2 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 94 प्रतिशत का वेरिफाई और 60 प्रतिशत का सैटलमेंट किया जा चुका है। इसके अलावा 1.3 करोड़ से अधिक टैक्स रिफंड क्लेम किए गए, जिनमें 96 प्रतिशत को वेरिफाई और 40 प्रतिशत को सैटल किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने से टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ता है और उनकी नकदी स्थिति मजबूत होती है।

वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि शिकायतों के समाधान में भी सुधार हुआ है और समय में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि विभाग अब बार-बार आने वाली शिकायतों के मूल कारणों को दूर करने पर भी काम कर रहा है ताकि करदाताओं को शुरुआत में ही कम समस्याओं का सामना करना पड़े।

कब है डेडलाइन?

जानकारी के मुताबिक ज्यादातर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए ड्यू डेट या आखिरी तिथि आम तौर पर 31 जुलाई 2026 होती है। इसमें सैलरी पाने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल होते हैं, जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं होती। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ITR-4 हेल्प पेज पर अभी ITR-4 टैक्सपेयर्स के लिए AY 2026-27 की ड्यू डेट 31 अगस्त 2026 बताई गई है। बीते कुछ दिनों से ये भी खबर चल रही है कि 31 जुलाई तक वाली डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि, अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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