
बजट में इन चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान, आम आदमी को होगा बड़ा फायदा
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में कई वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में कई वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सरकार का साफ मकसद है कि कच्चे माल और जरूरी इनपुट की लागत घटे, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनें। बजट में घोषित ये नए कस्टम ड्यूटी रेट्स 2 फरवरी 2026 से लागू होंगे। खास बात यह है कि कई रणनीतिक और जरूरी सेक्टरों में ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सामान पर राहत
सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सामान पर बड़ी राहत दी है। रेयर-अर्थ मिनरल मोनाजाइट पर कस्टम ड्यूटी को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर ड्यूटी 7.5% से घटाकर शून्य कर दी गई है। इसके अलावा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने वाले चुनिंदा कैपिटल गुड्स पर भी अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर को सीधा फायदा मिलेगा।
इन पर भी घटा ड्यूटी
न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एविएशन और डिफेंस सेक्टर को भी बजट 2026 में बड़ी राहत दी गई है। न्यूक्लियर पावर जेनरेशन में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी जरूरी सामानों पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर शून्य कर दी गई है। माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में लगने वाले सामान, विमान निर्माण और उसके पार्ट्स, इंजन और मेंटेनेंस से जुड़े कंपोनेंट्स पर भी अब जीरो ड्यूटी लगेगी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पीएसयू द्वारा आयात किए गए विमान और उसके पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके साथ ही, 17 दवाओं और 7 रेयर बीमारियों की दवाओं पर भी ड्यूटी को 5%–10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात होने वाले सामान पर अधिकतम फ्लैट 10% ड्यूटी लागू रहेगी।
इन पर बढ़ाए गए हैं चार्ज
हालांकि, कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई या संशोधित भी की गई है। पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड पर ड्यूटी को शून्य से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं छाते (अम्ब्रेला) और उनके पार्ट्स पर अब ड्यूटी या तो 20% रहेगी या फिर ₹60 प्रति पीस, जो भी ज्यादा होगा। इसी तरह छाते के पार्ट्स और एक्सेसरीज पर 10% या ₹25 प्रति किलो, जो अधिक हो, वही शुल्क लिया जाएगा। कुल मिलाकर बजट 2026 का कस्टम ड्यूटी ढांचा घरेलू उद्योग को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।





