केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन और रिटायरमेंट पर सरकार का नया ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन और रिटायरमेंट पर सरकार का नया ऐलान

संक्षेप:

सरकार का कहना है कि इन नए प्रावधानों का मकसद सिर्फ प्रक्रिया को तेज करना नहीं, बल्कि हर कर्मचारी को सम्मानजनक और तनावमुक्त रिटायरमेंट अनुभव देना है। अब उम्मीद है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार के लिए इंतजार में न रहेगा।

Oct 16, 2025 12:26 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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Central Govt Employees: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहतभरा फैसला लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पाने में देरी नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने नए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन या पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) के लिए महीनों तक इंतजार न करना पड़े।

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क्या है डिटेल

नए दिशा-निर्देश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने जारी किए हैं। सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रिटायरमेंट से पहले ही PPO जारी कर दिया जाए। सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं डिजिटल करने का आदेश दिया है। अब हर कर्मचारी का रिकॉर्ड e-HRMS सिस्टम पर ऑनलाइन रहेगा, जिससे पेंशन प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी।

हर विभाग में बनेगा 'पेंशन मित्र'

अब हर विभाग में एक 'पेंशन मित्र' या 'वेलफेयर ऑफिसर' तैनात किया जाएगा। ये अधिकारी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फॉर्म भरने, दस्तावेज़ तैयार करने और पेंशन आवेदन में मदद करेंगे। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ये अधिकारी फैमिली पेंशन के लिए परिवार की सहायता भी करेंगे। अब पेंशन जारी करने में विजिलेंस क्लियरेंस की कमी बाधा नहीं बनेगी। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही है, तो भी उसे अंतरिम पेंशन दी जाएगी। ग्रेच्युटी केवल अंतिम आदेश तक रोकी जा सकेगी।

भाविष्य पोर्टल का उपयोग जरूरी

बता दें कि सरकार ने सभी मंत्रालयों को ‘भाविष्य’ पोर्टल (Bhavishya Portal) से जोड़ने का आदेश दिया है। यह पोर्टल पेंशन मामलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि रिटायरमेंट से दो महीने पहले PPO जारी हो जाए। इसके अलावा, पेंशन मामलों की निगरानी के लिए निरीक्षण निगरानी सिस्टम बनाया गया है। हर मंत्रालय में नोडल निरीक्षण समिति बनेगी और उच्च-स्तरीय निरीक्षण समिति (HLOC) हर दो महीने में लंबित मामलों की समीक्षा करेगी।

2 महीने पहले PPO अनिवार्य

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत अब यह नियम बना दिया गया है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट से कम से कम दो महीने पहले उसका PPO या e-PPO जारी कर दिया जाए। सरकार का कहना है कि इन नए प्रावधानों का मकसद सिर्फ प्रक्रिया को तेज करना नहीं, बल्कि हर कर्मचारी को सम्मानजनक और तनावमुक्त रिटायरमेंट अनुभव देना है। अब उम्मीद है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार के लिए इंतजार में न रहेगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
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