
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुआ बड़ा बदलाव, अब किसे और कैसे होगा फायदा - समझें
नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों के तहत, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से UPS में शामिल होते हैं, उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने का विकल्प मिलेगा।
Central govt Employee's Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प है, जिसमें कर्मचारियों को अधिक गारंटी और स्पष्ट लाभ मिलते हैं। इस स्कीम में VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) के नियम, गारंटीड पेंशन के भुगतान की समयसीमा और NPS से UPS में स्थानांतरित होने की अंतिम तिथि तय की गई है। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन लाभ देना है, साथ ही उन्हें रिटायरमेंट की योजना बनाने में लचीलापन भी प्रदान करना। आइए समझें विस्तार से...
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में VRS का विकल्प
नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों के तहत, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से UPS में शामिल होते हैं, उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने का विकल्प मिलेगा।
वीआरएस भुगतान डिटेल
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पूरी गारंटीड पेंशन केवल तभी मिलेगी जब कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेता है, तो उसे प्रो-रेटा आधार पर पेंशन मिलेगी। यानी कर्मचारी की सेवा के वर्ष को 25 से भाग देकर जितना हिस्सा निकलेगा, उतना प्रतिशत गारंटीड पेंशन दी जाएगी। यह भुगतान कर्मचारी की नियमित सेवानिवृत्ति (सुपरऐन्यूएशन) की तारीख से शुरू होगा।
वीआरएस चुनने के अन्य लाभ
VRS लेने वाले कर्मचारियों को अन्य लाभ भी मिलते हैं। इनमें व्यक्तिगत कोष (कॉर्पस) का 60% निकालने का विकल्प, प्रत्येक छह महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10 हिस्सा एकमुश्त रूप में, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट शामिल हैं। साथ ही, यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु VRS लेने के बाद लेकिन पेंशन शुरू होने से पहले हो जाती है, तो उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन उसी दिन से मिलने लगेगी।
क्या है डेडलाइन
नए कर्मचारी, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच नौकरी जॉइन की है और NPS चुना है, उन्हें UPS में स्थानांतरित होने का एक बार का विकल्प दिया गया है। यह विकल्प 30 सितंबर 2025 तक लिया जा सकता है। वहीं, मौजूदा कर्मचारी और NPS सेवानिवृत्त लोग भी UPS में शामिल होने का विकल्प 30 सितंबर 2025 तक चुन सकते हैं। हालांकि, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार पूरी गारंटीड पेंशन का लाभ केवल तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली हो।





