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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, VRS पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, VRS पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

संक्षेप:

इस नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो वह अपनी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने का अधिकार रखता है।

Thu, 6 Nov 2025 05:25 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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VRS New Rule: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Department of Pension and Pensioners’ Welfare - DoPPW) ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) और उससे जुड़े लाभों पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुना है।

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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़ा प्रावधान

DoPPW द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नियम 13 (Rule 13) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो वह अपनी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने का अधिकार रखता है।

3 महीने का पूर्व सूचना अनिवार्य

DoPPW ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के अंतर्गत, कोई भी कर्मचारी कम से कम तीन महीने पहले अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। यानी 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद यदि कोई कर्मचारी रिटायर होना चाहता है, तो उसे कम-से-कम तीन महीने पूर्व अपने विभाग को सूचना देनी होगी।

UPS के तहत मिलने वाले लाभ

नई गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि UPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उनके पात्रता मानकों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। यह प्रावधान NPS प्रणाली में शामिल कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी वित्तीय योजना को बेहतर ढंग से तय कर सकें। सेवानिवृत्ति मामलों के जानकारों का मानना है कि सरकार का यह कदम UPS प्रणाली को और आकर्षक बनाएगा। इससे कर्मचारियों को यह भरोसा मिलेगा कि यदि वे लंबी सेवा के बाद जल्दी सेवानिवृत्ति लेना चाहें, तो उनके पेंशन अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
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