OLA पर नई मुसीबत! ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल होंगे गिरफ्तार? क्या है मामला

Feb 17, 2026 06:10 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आयोग ने बेंगलुरु पुलिस को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में लेकर 23 फरवरी सुबह 10:30 बजे आयोग के सामने पेश किया जाए। हालांकि यह जमानती वारंट है, इसलिए ₹1.47 लाख के बॉन्ड पर रिहाई संभव है।

OLA पर नई मुसीबत! ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल होंगे गिरफ्तार? क्या है मामला

गोवा के दक्षिण गोवा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उनके नाम जमानती वारंट जारी किया है। आयोग के सामने पेश न होने पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सुनवाई से पहले उन्हें नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन तय तारीख पर वे उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने बेंगलुरु पुलिस को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में लेकर 23 फरवरी सुबह 10:30 बजे आयोग के सामने पेश किया जाए। हालांकि यह जमानती वारंट है, इसलिए ₹1.47 लाख के बॉन्ड पर रिहाई संभव है।

क्या है मामला

यह मामला गोवा के प्रीतिश चंद्रकांत घाड़ी की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने अगस्त 2023 में ₹1.47 लाख में Ola S1 Pro Gen 2 स्कूटर खरीदा था। शिकायत के मुताबिक, खरीद के कुछ ही समय बाद स्कूटर के मोटर से अजीब आवाज आने लगी और टचस्क्रीन भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। घाड़ी का कहना है कि उन्होंने कई बार कंपनी से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बाद में उन्होंने स्कूटर को वास्को, गोवा स्थित ओला डीलर के पास मरम्मत के लिए जमा कराया।

क्या है आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि सर्विस के लिए अतिरिक्त पैसे देने के बावजूद समस्या जस की तस बनी रही। इतना ही नहीं, काफी समय बीत जाने के बाद भी स्कूटर की लोकेशन का कोई पता नहीं चल पाया। उनका कहना है कि कंपनी की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि उनका दोपहिया वाहन आखिर है कहां और कब वापस मिलेगा। परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

20 जनवरी की सुनवाई में आयोग ने कहा कि जब वाहन का ठिकाना ही स्पष्ट नहीं है, तो कंपनी के सीईओ और फाउंडर का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है, ताकि वे स्थिति साफ कर सकें। इसके बाद 4 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया था। उपस्थित न होने पर आयोग ने जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी, जहां यह देखना अहम होगा कि कंपनी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और उपभोक्ता को क्या राहत मिलती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;