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Hindi News बजट 2021होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ अगले साल मार्च तक मिलेगा

होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ अगले साल मार्च तक मिलेगा

सरकार ने सस्ते मकानों की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने की घोषणा की है। इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट...

होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ अगले साल मार्च तक मिलेगा
Karishma Singhभाषा,नई दिल्लीMon, 01 Feb 2021 04:34 PM
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सरकार ने सस्ते मकानों की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने की घोषणा की है। इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सरकार ने 2019 के बजट में दो लाख रुपये से ऊपर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। पहली बार और 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों के लिए यह लाभ दिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार 'सभी के लिए आवास और किफायती मकानों को प्राथमिकता के क्षेत्रों में रखती है। उन्होंने कहा, ''जुलाई 2019 के बजट में मैंने किफायती मकान खरीदने के लिए आवास ऋण के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की छूट दी थी।

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मैं इस छूट को एक और साल के लिए 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि किफायती मकान की खरीद के लिए 31 मार्च, 2022 तक लिये गये ऋणों पर डेढ़ लाख रुपये की यह अतिरिक्त कटौती उपलब्ध होगी।

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