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उपेन्द्र राय मामले में दिलचस्प मोड़, सीबीआई नहीं बना पाई कोई मामला

सीबीआई बनाम सीबीआई की लड़ाई में साजिशन फंसाए गए उपेन्द्र राय के मामले में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है। शिकायतकर्ता कंपनी व्हाइट लायन रियल एस्टेट डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी शिकायत वापस लेने...

उपेन्द्र राय मामले में दिलचस्प मोड़, सीबीआई नहीं बना पाई कोई मामला
DigpuThu, 01 Oct 2020 12:11 PM
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सीबीआई बनाम सीबीआई की लड़ाई में साजिशन फंसाए गए उपेन्द्र राय के मामले में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है। शिकायतकर्ता कंपनी व्हाइट लायन रियल एस्टेट डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी शिकायत वापस लेने के लिए सीबीआई को अर्जी दी है। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सीबीआई को सूचित किया है कि उपेन्द्र राय और कंपनी के बीच 3 अक्टूबर 2017 को जो कंसल्टेंसी एग्रीमेंट हुआ था वो कंपनी और उपेन्द्र राय की आपसी सहमति और पूर्ण संतुष्टि के बाद ही दोनों पार्टियों की ओर से लागू किया गया था। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर उपेन्द्र राय के खिलाफ शिकायत वापस लेते हुए 16 नवंबर 2019 को ही सीबीआई से ये निवेदन किया गया था कि कंपनी इनके खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेती है और सीबीआई से निवेदन करती है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाय। साथ ही यहां यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि 27 जुलाई 2020 को सीबीआई ने अपने दूसरे एफआईआर के संबन्ध में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, जिसका संज्ञान स्पेशल जज सीबीआई ने पहले ही ले लिया है। सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में विशेष तौर पर यह लिखा है कि इस पूरे मामले में जांच के दौरान किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की किसी भी तरह की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई।


सूत्रों के हवाले से खबर है कि वरिष्ठ पत्रकार उपेन्द्र राय के खिलाफ यह शिकायत कपिल वधावन और धीरज वधावन ने तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के दबाव में अपने समूह की एक कंपनी व्हाइट लायन रियल एस्टेट डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों से करवाई थी। नियमत: यह कंप्लेंट सीबीआई को दर्ज ही नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा जानकारों का मानना है। लेकिन तत्कालीन डायरेक्टर सीबीआई के दबाव में शिकायतकर्ताओं का बयान लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई। उपेन्द्र राय के सीबाआई में दिए गए बयान को देखकर साफ पता चलता है कि उपेन्द्र राय और शिकायतकर्ता बलविंदर मल्होत्रा और मेहुल बाविशी के बीच कभी कोई मुलाकात और बातचीत नहीं हुई थी। इस संबन्ध में दिलचस्प बात यह है उपेन्द्र राय और कंपनी के बीच कंसल्टेन्सी एग्रीमेंट 3 अक्टूबर 2017 को आपसी सहमति से लागू किया गया और 8 महीने तक शिकायतकर्ताओं ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई और 8 महीने बाद अचानक मुंबई से दिल्ली आकर उपेन्द्र राय के खिलाफ धमकी देने और पैसे लेने के आरोप लगा दिए। सीबीआई ने इस मामले में फौरन एफआईआर भी दर्ज कर लिया जो सीबीआई मैन्युअल और सीवीसी गाइडसलाइन्स का सरासर उल्लंघन है। लेकिन व्हाइट लायन रियल एस्टेट डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव और सीबीआई को लिख गए पत्र के चलते अब ये तय हो गया है कि उपेन्द्र राय इस पूरे प्रकरण से पूर्णतया साफ-सुथरे होकर अब निकल जाएंगे। 


यहां यह भी बता देना जरूरी है कि 1 मई 2018 को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए पहले एफआईआर में उपेन्द्र राय के खिलाफ केस चलाने के लिए सीबीआई को कोई ठोस आधार नहीं मिल पाया। एयरपोर्ट एन्ट्री पास को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें भारत सरकार ने उपेन्द्र राय के खिलाफ मुकदमा चलाने से 6 दिसंबर 2018 को ही मना कर दिया था। पूरे मामले में किसी सरकारी अधिकारी की संलिप्तता न पाए जाने पर स्पेशल सीबीआई जज संतोष स्नेही मान ने पीसी एक्ट का चार्ज 17 दिसंबर 2018 को समाप्त कर दिया था। उसके बाद एक आरटीआई के जवाब में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने उपेन्द्र राय को जारी किए गए एयरपोर्ट एन्ट्री पास को पूरी तरह से दुरुस्त बताया था एवं दूसरे आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने उपेन्द्र राय के सभी क्रियाकलापों को पूर्णतया पाक-साफ बताया था जिसके बाद उनको एयरपोर्ट एन्ट्री पास जारी हुआ था। इसके लिए जरूरी ट्रेनिंग भी उपेन्द्र राय ने प्राप्त की थी। इन तमाम के कारणों अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि उपेन्द्र राय के खिलाफ सीबीआई कोई भी केस बनाने में सफल न होने पाई है।     
 


Disclaimer: यह कंटेंट दिगपू न्यूज़ नेटव्रक द्वारा वितरित किया गया है| इसमें किसी HT पत्रकार शामिल नही है| 

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