फोटो गैलरी

सबसे बड़ा अपराध

मुख्य न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली ने कांतिपुर  के खिलाफ अवमानना याचिका पर अंतरिम आदेश से अपनी ही विश्वसनीयता और निष्पक्ष न्याय देने की क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। उनका आदेश संविधान प्रदत्त...

सबसे बड़ा अपराध
    काठमांडू पोस्ट, नेपालSun, 04 Mar 2018 09:49 PM
ऐप पर पढ़ें

मुख्य न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली ने कांतिपुर  के खिलाफ अवमानना याचिका पर अंतरिम आदेश से अपनी ही विश्वसनीयता और निष्पक्ष न्याय देने की क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। उनका आदेश संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के मूलभूत अधिकार के दमन की खतरनाक मिसाल बन सकता है। उन्होंने नेपाली प्रेस कौंसिल को अपने खिलाफ खबरों के प्रकाशन को रोकने का निर्देश देकर संविधान प्रदत्त प्रेस की बिना शर्त आजादी का उल्लंघन किया है। दैनिक कांतिपुर  सहित कई अखबारों में आधिकारिक दस्तावेजों में उनकी पांच अलग-अलग जन्मतिथि के विवाद की खबरें छपी हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि ‘प्रतिवादी ने गुमराह करने वाली खबरें प्रकाशित करके कानून और संविधान का उल्लंघन तो किया ही है, न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को बदनाम भी किया है।’ जबकि किसी भी खबर में न्यायालय या न्यायाधीशों पर कोई टिप्पणी नहीं थी। यह सिर्फ मुख्य न्यायाधीश और उनकी कई जन्मतिथियों के बारे में थी। विडंबना है कि आदेश सही जन्मतिथि को लेकर कुछ नहीं कहता। यह भी नहीं साफ करता कि उनकी जन्मतिथि को लेकर इतनी विसंगतियां क्यों हैं? एक गड़बड़ी और है। बेहतर होता कि मुख्य न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते, लेकिन उन्होंने तो एक सदस्यीय पीठ में खुद को नामित कर आदेश भी पारित कर दिया। कांतिपुर  ने उनकी पांच अलग-अलग जन्मतिथियों का मुद्दा उठाकर जनता को सही सूचना देने के अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। संभव है, कुछ अन्य दस्तावेजों में कोई और तिथि भी अंकित हो। यह न्याय-व्यवस्था के शिखर पर बैठे इंसान के लिए न्यायिक व नैतिक, दोनों आधार पर गंभीर मामला है। मीडिया का काम जरूरी सूचनाएं पहुंचाना, विभिन्न विचारों को मंच देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। जो जितने बड़े पद पर होगा, वह उतना ही ज्यादा मीडिया की नजरों में होगा। ताजा आदेश को उनके उन विवादित आदेशों के संदर्भ में देखने की जरूरत है, जो उन्होंने हाल में दिए हैं। 

 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें