
बिहार चुनाव में घर से मतदान के लिए क्या है प्रक्रिया, कब करें आवेदन; जानें
बिहार चुनाव: चुनाव आयोग ने मतदान दिवस कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया है। वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।
बिहार चुनाव: 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और बेंचमार्क विकलांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए इन मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इन मतदाताओं को अपने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म डी 12 भरकर निर्वाची अधिकारी को जमा करना होगा। बाद में मतदान दल उनके घरों पर ही उनके वोट एकत्र करेंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवाएं, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं। चुनाव आयोग ने मतदान दिवस कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया है। वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।
भ्रामक खबरों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर
चुनाव आयोग ने विधान सभा चुनाव के दौरान भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने को कहा है। बुधवार को आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग एवं डीजी मीडिया आयुष गोयल आदि ने वीसी के जरिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व अपर सचिव माधव कुमार सिंह व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि भ्रामक खबरें, अफवाहों, गलत सूचना देने के लिए सतर्क रहें। सोशल मीडिया पर समय रहते गलत खबरों का खंडन करने को कहा। पुलिस उपमहानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बिहार में फेक न्यूज काउंटर मैकेनिज्म के कार्यों की जानकारी दी।





